इंस्पेक्टर लक्ष्मी ने बंद पड़ी फैक्टरी में छिपाई थी गबन की रकम, 24 घंटे का पुलिस रिमांड मंजूर
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सरकारी वकील सिराजुद्दीन अलवी ने बताया कि इस मामले के विवेचक सीओ गाजियाबाद आतिश कुमार सिंह ने आरोपी महिला इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह को पुलिस रिमांड पर लेने के लिये कोर्ट में अर्जी दी थी। उन्होंने अर्जी में सीएमएस कंपनी के 70 लाख रुपये बरामद कराने की बात कही।
दावा किया है कि आरोपी इंस्पेक्टर ने रुपये गाजियाबाद की एक बंद पड़ी फैक्टरी में रखे बताए थे। वहीं आरोपी इंस्पेक्टर के अधिवक्ता जगदीश पावटी ने अदालत को बताया कि वह कोई पैसा बरामद नही करा सकती। पुलिस ने जो प्रार्थना पत्र दिया है। वह गलत तथ्यों पर दिया है। सुनवायी के बाद अदालत ने आरोपी इंस्पेक्टर को 24 घंटे के पुलिस रिमांड पर सशर्त दिए जाने का आदेश दिया है।
अदालत ने आदेश दिया है कि पुलिस रिमांड पर लेने से पूर्व तथा वापस दाखिल करने से पूर्व चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा। इस दौरान वह अपने अधिवक्ता को साथ रख सकती है, जो कार्रवाई स्थल पर निश्चित दूरी पर रहेगा। अभियुक्त के साथ कोई शारीरिक उत्पीड़न व थर्ड डिग्री का प्रयोग नही किया जायेगा। वहीं इसी मामले में आरोपी नवीन पचौरी की अग्रिम जमानत अर्जी को भी अदालत ने खारिज कर दिया।