पराली के बाद अब गन्ने की पत्ती जलाने पर लगा 25 हजार का जुर्माना, एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश
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प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन कड़ा रुख अपना रहा है। पराली के बाद अब गन्ने की पत्तियों को जलाने वाले किसानों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।
सहारनपुर में खेत में गन्ने की पत्ती जलाने वाले गांव दतौली के किसान याकूब पर उप जिलाधिकारी सदर अनिल कुमार सिंह ने 2500 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही उन्होंने उप निदेशक कृषि को संबंधित किसान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश के बाद शासन-प्रशासन ने प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त रुख अपना लिया है। पराली जलाने वाले 14 किसानों पर 37500 रुपये का जुर्माना लगाने के बाद अब गन्ने की पत्तियों को जलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। उप जिलाधिकारी सदर अनिल कुमार सिंह ने तहसीलदार सदर गोपेश तिवारी की आख्या पर राजस्व ग्राम दतौली मुगल, थाना फतेहपुर के किसान याकूब पुत्र खलील खां पर गन्ने के अवशेष पत्तियों को जलाने के आरोप में 2500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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इसके अलावा कृषि उपनिदेशक रामजतन मिश्र को संबंधित किसान के विरुद्ध राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिकरण की धारा-26 और पांच नवंबर के शासनादेश में उल्लेखित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
उप जिलाधिकारी सदर ने बताया कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और उत्तर प्रदेश शासन ने कृषि अपशिष्ट को जलाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसका उल्लंघन करने पर अर्थदंड के साथ ही कानूनी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। साथ ही उन्होंने तहसीलदार सदर को निर्देश दिया कि अर्थदंड की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति कराई जाए। वसूल की गई धनराशि को पर्यावरण विभाग की ओर से इसके लिए खोले गए खाते में जमा कराया जाए। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष को जलाने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
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