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Meerut News: दो हत्यारोपियों के खिलाफ नोटिस चस्पा किया
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उद्घोषणा के बाद हत्यारोपी के मकान पर नोटिस चस्पा करती खरखौदा पुलिस (पुलिस)
गांव सलेमपुर में हुए संघर्ष में महराज की हत्या का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
खरखौदा। करीब तीन वर्ष पहले लोहिया नगर थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर में हुई हत्या में नामजद आरोपियों का पुलिस जांच में निकाल दिया था। दूसरे पक्ष द्वारा उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखने पर दोनों की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था। छह माह से फरार चल रहे दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गांव में मुनादी कर उद्घोषणा की और मकान पर सूचना भी चस्पा की। पेश न होने पर जल्द कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के अनुसार पहले थाना खरखौदा और अब लोहिया नगर थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर में करीब तीन वर्ष पहले इकबाल और महाराज पक्ष के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। 9 अप्रैल 2023 को महाराज मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था। इकबाल पक्ष ने मस्जिद के द्वार के सामने ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। महाराज पक्ष को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने इकबाल के मकान में घुसकर उसकी पत्नी अफरोज की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में इकबाल ने नौ लोगों को नामजद कराया था। जिसमें पुलिस ने दो लोगों को निर्दोष करार दिया और सात लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
उधर, दूसरे पक्ष की खैरूनिशा ने अपने भाई महाराज की हत्या के मामले में छह लोगों को नामजद कराया था। इस मामले में पुलिस ने नामजद उमरदराज, यामीन व साबिर को निर्दोष करार देते हुए जुनैद, इकबाल व राहुल को जेल भेज दिया था। पुलिस द्वारा जांच के बाद मृतक महाराज पक्ष ने उमरदराज, यामीन व साबिर के नाम निकालने का उच्च न्यायालय में विरोध दर्ज कराया था। उच्च न्यायालय के आदेश पर उमरदराज को न्यायालय ने तलब कर जेल भेज दिया था। न्यायालय द्वारा यामीन व साबिर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। छह माह से यामीन व साबिर फरार चल रहे हैं।
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बयान....
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गांव में जाकर उद्घोषणा की है और सूचना भी चस्पा की है। यदि जल्द दोनों आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो दोनों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। -प्रमोद कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी, किठौर
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संवाद न्यूज एजेंसी
खरखौदा। करीब तीन वर्ष पहले लोहिया नगर थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर में हुई हत्या में नामजद आरोपियों का पुलिस जांच में निकाल दिया था। दूसरे पक्ष द्वारा उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखने पर दोनों की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था। छह माह से फरार चल रहे दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गांव में मुनादी कर उद्घोषणा की और मकान पर सूचना भी चस्पा की। पेश न होने पर जल्द कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के अनुसार पहले थाना खरखौदा और अब लोहिया नगर थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर में करीब तीन वर्ष पहले इकबाल और महाराज पक्ष के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। 9 अप्रैल 2023 को महाराज मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था। इकबाल पक्ष ने मस्जिद के द्वार के सामने ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। महाराज पक्ष को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने इकबाल के मकान में घुसकर उसकी पत्नी अफरोज की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में इकबाल ने नौ लोगों को नामजद कराया था। जिसमें पुलिस ने दो लोगों को निर्दोष करार दिया और सात लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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उधर, दूसरे पक्ष की खैरूनिशा ने अपने भाई महाराज की हत्या के मामले में छह लोगों को नामजद कराया था। इस मामले में पुलिस ने नामजद उमरदराज, यामीन व साबिर को निर्दोष करार देते हुए जुनैद, इकबाल व राहुल को जेल भेज दिया था। पुलिस द्वारा जांच के बाद मृतक महाराज पक्ष ने उमरदराज, यामीन व साबिर के नाम निकालने का उच्च न्यायालय में विरोध दर्ज कराया था। उच्च न्यायालय के आदेश पर उमरदराज को न्यायालय ने तलब कर जेल भेज दिया था। न्यायालय द्वारा यामीन व साबिर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। छह माह से यामीन व साबिर फरार चल रहे हैं।
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पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गांव में जाकर उद्घोषणा की है और सूचना भी चस्पा की है। यदि जल्द दोनों आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो दोनों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। -प्रमोद कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी, किठौर