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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Non-borrower farmers can get insurance for Kharif crops until the 14th, and borrower farmers until August 31.

Meerut News: 14 तक गैर ऋणी और 31 अगस्त तक ऋणी किसान करा सकेंगे खरीफ फसलों का बीमा

Thu, 06 Aug 2026 09:42 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 06 Aug 2026 09:42 PM IST
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Non-borrower farmers can get insurance for Kharif crops until the 14th, and borrower farmers until August 31.
माई सिटी रिपोर्टर
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मेरठ। खरीफ की फसल का बीमा कराने की अंतिम तिथियां निर्धारित कर दी गईं हैं। उप कृषि निदेशक निलेश चौरसिया के अनुसार गैर ऋणी किसान 14 अगस्त तक और ऋणी किसान 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।

जिले में खरीफ के लिए धान और मक्का को अधिसूचित फसल घोषित किया गया है। धान के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 89,400 रुपये तथा मक्का के लिए 46,400 रुपये निर्धारित की गई है। दोनों फसलों के लिए किसानों को बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। उन्होंने बताया कि जन सेवा केंद्र, संबंधित बैंक अथवा बीमा कंपनी के माध्यम से किसान फसल बीमा करा सकते हैं। किसी प्राकृतिक आपदा से फसल प्रभावित होने पर किसान 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 पर अथवा संबंधित बैंक, बीमा कंपनी या कृषि विभाग को सूचना देकर दावा प्रक्रिया शुरू करा सकते हैं। संवाद
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