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94 करोड़ की टैक्स चोरी में जमानत अर्जी खारिज, मुजफ्फरनगर के व्यापारी को किया था गिरफ्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
Updated Tue, 23 Oct 2018 06:52 PM IST
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मेरठ न्यूज
- फोटो : अमर उजाला
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ई-वे बिल बनाकर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के मामले में 94 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोपी विकल्प जैन की जमानत अर्जी को स्पेशल सीजेएम राम लाल ने गंभीर अपराध पाते हुए खारिज कर दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार विकल्प जैन पुत्र सुबोध जैन निवासी 220, पटेल नगर, नई मंडी मुजफ्फरनगर को केंद्रीय खुफिया विभाग के जांच अधिकारी संजय आनंद ने गिरफ्तार किया था।
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उस पर आरोप था कि आरोपी ने विभिन्न मामलों में ई-वे बिल बनाकर सरकारी कर की चोरी की थी। जिसमें आरोपी द्वारा अब तक की जांच में 94 करोड़ के टैक्स चोरी का आरोप सामने आया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
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आरोपी विकल्प जैन पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम 2017 की धारा 132 (1) (ए) के तहत स्पेशल सीजेएम राम लाल की अदालत में पेश किया गया था। जिसके बाद अदालत में विकल्प जैन की तरफ से जमानत अर्जी दी गयी। जिसमें तर्क दिया गया कि उसने कोई अपराध नही किया है। महज रंजिशन झूठा टैक्स चोरी का आरोप लगाकर झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
इस जमानत अर्जी का लोक अभियोजन अधिकारी लक्ष्य कुमार सिंह ने विरोध किया। कहा कि यह एक गंभीर अपराध है जिसमें आरोपी ने 94 करोड़ ई-वे बिल बनाकर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स की चोरी की है और सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया है। इस मामले में स्पेशल सीजेएम रामलाल ने सुनवाई के बाद आरोपी विकल्प जैन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
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