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Muzaffarnagar: कवाल कांड हिंसा में BJP विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई दो-दो साल की सजा

Tue, 11 Oct 2022 05:02 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 11 Oct 2022 05:02 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कवाल कांड के दौरान हुई हिंसा के मामले में कोर्ट ने खतौली के भाजपा विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई है।

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Muzaffarnagar: Two years imprisonment to 12 accused including MLA Vikram Saini in Kawal violence
विधायक विक्रम सैनी - फोटो : amar ujala

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए कवाल कांड के दौरान हुई हिंसा के मामले में खतौली के भाजपा विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को अदालत ने दोषी माना है। विधायक समेत 12 आरोपियों को अदालत ने दो साल कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने की।

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सजा होने के बाद विधायक ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की, जिसे अदालत ने स्वीकृत कर लिया। फिलहाल जमानत मिल जाने से विधायक को राहत मिल गई है। ममेेरे-फुफुरे भाई की हत्या के बाद कवाल गांव में हिंसा हुई थी। आगजनी और हिंसा में तब के भाजपा नेता और वर्तमान विधायक विक्रम सैनी को नामजद कराया गया था।
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 इस मामले की सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट ने खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को दो-दो साल की सजा और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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