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Muzaffarnagar: कवाल कांड हिंसा में BJP विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई दो-दो साल की सजा
Tue, 11 Oct 2022 05:02 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
Published by: Dimple Sirohi
Updated Tue, 11 Oct 2022 05:02 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कवाल कांड के दौरान हुई हिंसा के मामले में कोर्ट ने खतौली के भाजपा विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई है।
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विधायक विक्रम सैनी
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए कवाल कांड के दौरान हुई हिंसा के मामले में खतौली के भाजपा विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को अदालत ने दोषी माना है। विधायक समेत 12 आरोपियों को अदालत ने दो साल कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने की।
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सजा होने के बाद विधायक ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की, जिसे अदालत ने स्वीकृत कर लिया। फिलहाल जमानत मिल जाने से विधायक को राहत मिल गई है। ममेेरे-फुफुरे भाई की हत्या के बाद कवाल गांव में हिंसा हुई थी। आगजनी और हिंसा में तब के भाजपा नेता और वर्तमान विधायक विक्रम सैनी को नामजद कराया गया था।
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इस मामले की सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट ने खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को दो-दो साल की सजा और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।