{"_id":"605641208ebc3e8d2901d31f","slug":"muzaffarnagar-teenagers-killer-sentenced-to-life-imprisonment-court-decision-came-after-11-years","type":"story","status":"publish","title_hn":"मुजफ्फरनगर : किशोर के हत्यारे को उम्र कैद, कुकर्म का विरोध करने पर की थी हत्या, 11 साल बाद आया फैसला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मुजफ्फरनगर : किशोर के हत्यारे को उम्र कैद, कुकर्म का विरोध करने पर की थी हत्या, 11 साल बाद आया फैसला
Sun, 21 Mar 2021 12:08 AM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
Published by: Dimple Sirohi
Updated Sun, 21 Mar 2021 12:08 AM IST
विज्ञापन
अदालत ने सुनाई सजा
- फोटो : सोशल मीडिया
मुजफ्फरनगर में एक किशोर के साथ कुकर्म में असफल होने पर हत्या करने वाले अभियुक्त को अदालत ने आजीवन कारावास के साथ जुर्माना की सजा सुनाई है। नई मंडी क्षेत्र के एक गांव में 11 साल पहले यह घटना हुई थी।
विज्ञापन
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के एक निवासी व्यक्ति ने सात जुलाई 2010 को कोतवाली नई मंडी पर मुकदमा दर्ज कराया था कि छह जुलाई 2010 की रात्रि उसके 14 वर्षीय बेटे के साथ गांव के ही सोहन उर्फ सोनू ने कुकर्म का प्रयास किया।
विज्ञापन
असफल रहने पर उसके बेटे की गला दबा कर हत्या कर दी और लाश को रजबहे में फेेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जो बाद में जमानत पर बाहर आ गया था।
विज्ञापन
इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम राजपूत की अदालत संख्या-7 में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्रपाल सिंह ने कोर्ट में 13 लोगों की गवाही और सबूत पेश किए।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील, सबूतों के साथ गवाहों के बयान के आधार पर सोहन उर्फ सोनू को किशोर की हत्या कर लाश छिपाने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 75 हजार रुपया का जुर्माना की सजा सुनाई है।