फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Muzaffarnagar Kawal Kand: Hearing was completed in court, now the verdict on February 6

मुजफ्फरनगर कवाल कांड: अदालत में सुनवाई पूरी, 6 फरवरी को आएगा फैसला

Thu, 24 Jan 2019 01:38 AM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Thu, 24 Jan 2019 01:38 AM IST
विज्ञापन
Muzaffarnagar Kawal Kand: Hearing was completed in court, now the verdict on February 6
मुजफ्फरनगर कवाल कांड - फोटो : अमर उजाला

मुजफ्फरनगर में लगभग साढ़े पांच साल पहले जानसठ के कवाल में हुई मलिकपुरा के ममेरे भाइयों सचिन और गौरव की हत्या के मामले में अदालत में दोनों पक्षों के तर्क और बहस पूरी हो गई। वादी पक्ष के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि एडीजे हिमांशु भटनागर की कोर्ट संख्या- सात ने जजमेंट के लिए छह फरवरी नियत की है। इस दोहरे हत्याकांड सात आरोपी है, जिनमें से पांच जेल में बंद हैं, जबकि दो जमानत पर बाहर चल  रहे हैं।

विज्ञापन


सचिन और गौरव की हत्या के बाद कवाल कांड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया था और इसको लेकर हुई पंचायत के बाद सात सितंबर 2013 को जिले में दंगा भडक़ गया था। जानसठ कोतवाली के गांव कवाल में 27 अगस्त 2013 को बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर मलिकपुरा के ममेरे भाइयों सचिन और गौरव की कवाल के शाहनवाज के साथ कहासुनी के बाद मारपीट हो गई थी, जिसमें घायल हुए शाहनवाज ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। शाहनवाज की मौत के बाद लोगों ने गौरव और सचिन की बेहरमी से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी।

विज्ञापन

इस मामले में मृतक गौरव के पिता रविंद्र की ओर से जानसठ कोतवाली में मुजस्सिम, मुजम्मिल, फुरकान, नदीम, जहांगीर, शाहनवाज (मृतक), अफजाल और इकबाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जबकि मृतक शाहनवाज के पिता सलीम की ओर से दोनों मृतकों सचिन व गौरव के अलावा उनके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। एसआईटी ने जांच के बाद शाहनवाज हत्याकांड में एफआर लगा दी थी, जबकि दोहरे हत्याकांड में पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दी थी। अफजाल और इकबाल को क्लीन चिट दे दी थी।

यह मुकदमा एडीजे हिमांशु भटनागर की कोर्ट संख्या-सात में चल रहा है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अफजाल और इकबाल को समन भेज कर कोर्ट ने तलब किया था। जिन्हें बाद में जेल भेज दिया गया था। बाद में दोनों जेल से जमानत पर छूट गए थे। इस मामले में पांच आरोपी मुजस्सिम, मुजम्मिल, फुरकान, नदीम, जहांगीर तभी से जेल में बंद है।

वादी पक्ष के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि अदालत में दोनों पक्षों के तर्क और बहस पूरी हो गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से दस और बचाव पक्ष की ओर से पांच गवाह कोर्ट में पेश हुए। अधिवक्ता जिंदल ने बताया कि अदालत ने कवाल कांड में जजमेंट के लिए छह फरवरी की तारीख नियत की है।

शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें

https://www.facebook.com/AuNewsMeerut/

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed