फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Muzaffarnagar court sentenced accused to life imprisonment

कोर्ट ने बच्ची के हत्यारे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया 30 हजार का जुर्माना

Wed, 18 Sep 2019 09:11 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Wed, 18 Sep 2019 09:11 PM IST
विज्ञापन
Muzaffarnagar court sentenced accused to life imprisonment
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

मुजफ्फरनगर में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त को पॉक्सो अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें 25 हजार रुपये मृतका के पिता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन


शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पीड़ित पिता ने 15 जुलाई 2016 को शहर कोतवाली पर यह मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि वह मजदूर है और जुमे की नमाज के बाद जब वह घर पहुंचा तो अपनी सात वर्ष की बच्ची को मौजूद न पाकर अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी ने जवाब दिया कि उसे पड़ोसी तंजीम टॉफी दिलाने ले गया है। जब काफी देर तक बेटी वापस नहीं आई तो उसकी तलाश की गई। जब वह घर से बाहर निकले तो घर के पीछे ए टू जेड के प्लाट में बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी। हम लोग वहां उसके पास पहुंचे तो वह रो रही थी। हमें देख आरोपी फरार हो गया। बच्ची के सिर पर भी गंभीर चोट थी। उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया था। 
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: अदालत ने दुष्कर्म के दो आरोपियों को सुनाई 10-10 साल की सजा, लगाया 2.50 लाख का जुर्माना
विज्ञापन
विज्ञापन


वहीं बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, मगर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए हायर सेंटर में रैफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी की अदालत पॉक्सो एक्ट कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दिनेश कुमार शर्मा व प्राईवेट कौंसिल शैलेंद्र राणा ने कोर्ट में 11 गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त तंजीम को दुष्कर्म के प्रयास और हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट में जुर्माना की राशि में से 25 हजार रुपये मृतका के पिता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।

नोट- इन खबरों के बारे आपकी क्या राय हैं। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।

शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें


https://www.facebook.com/AuNewsMeerut/

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed