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Murder: प्रेमी संग मिलकर वार्ड बॉय पति की हत्या, दोषी पत्नी को उम्रकैद, ऐसे दिया वारदात को अंजाम

Sat, 13 Jul 2024 06:02 PM IST
Dimple Sirohi अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ
अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 13 Jul 2024 06:02 PM IST
सार

मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर वार्ड बॉय पति की हत्या की दोषी महिला को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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Murder: Ward boy husband murdered in collusion with lover, guilty wife sentenced to life imprisonment
जेल - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर वार्ड बॉय पति की हत्या की दोषी महिला को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय अपर जिला जज पवन कुमार शुक्ला ने दोषी सविता पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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29 मई 2004 को पीएल शर्मा अस्पताल निवासी सविता ने चार अन्य आरोपियों के साथ मिलकर पति वार्ड बॉय सत्यप्रकाश की गला घाेंटकर हत्या कर दी थी। सत्यप्रकाश के भाई महीप्रकाश की तहरीर पर देहली गेट थाने पर पांचों आरोपियों पर केस दर्ज किया गया था।
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चार अगस्त 2004 को पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप था कि सविता ने प्रेमी विक्रांत के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। आरोपी सविता 28 अप्रैल 2010 को फरार हो गई थी।

इसके बाद पुलिस ने सविता को वर्ष 2018 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय ने गवाहों के बयान, सबूत और दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद सविता को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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