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Meerut News: साक्ष्य के अभाव में हत्यारोपी दोषमुक्त
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मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या- 1 राकेश कुमार ने हत्या के मुकदमे में आरोपी मोहित उर्फ छोटू निवासी ग्राम पूठी मेरठ को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
डिंपल पत्नी दीपक ने थाना परीक्षितगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि मोहित उसके पति दीपक से रंजिश रखते हैं। घटना के दिन उसका पति दीपक खेत से वापस अपने घर आ रहा था, तभी रास्ते में आरोपी ने अपने साथियों के साथ हमला दीपक की हत्या कर दी। न्यायालय में आरोपी के अधिवक्ता ने अपने केस को साबित करते हुए बताया कि आरोपी घटना के दौरान मौके पर मौजूद नहीं था। जिसका सबूत अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मोहित को दोषमुक्त कर दिया।
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डिंपल पत्नी दीपक ने थाना परीक्षितगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि मोहित उसके पति दीपक से रंजिश रखते हैं। घटना के दिन उसका पति दीपक खेत से वापस अपने घर आ रहा था, तभी रास्ते में आरोपी ने अपने साथियों के साथ हमला दीपक की हत्या कर दी। न्यायालय में आरोपी के अधिवक्ता ने अपने केस को साबित करते हुए बताया कि आरोपी घटना के दौरान मौके पर मौजूद नहीं था। जिसका सबूत अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मोहित को दोषमुक्त कर दिया।
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