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Meerut News: बिना अनुमति गैस पाइप लाइन बिछाने पर पालिका को आपत्ति
सार
सरधना नगर में गैस पाइपलाइन बिछाने को लेकर पालिका ने कंपनी पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। बिना अनुमति सड़क की खुदाई और बैंक गारंटी न जमा करने पर पालिका ने सख्त आपत्ति जताई। प्रशासन ने रिपोर्ट तैयार कर कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
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विस्तार
सरधना। नगर में गैस पाइप लाइन बिछाने पर पालिका ने कंपनी द्वारा नियमों के उल्लंघन पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। पालिका का कहना है कि कंपनी ने बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र के नगर क्षेत्र में सड़कों की खोदाई कर अवैध रूप से पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया। इससे नगर की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है।
इंडियन गैस लिमिटेड द्वारा एचडीडी विधि से नगर में गैस पाइप लाइन बिछाने के लिए पालिका से 14 फरवरी को एक पत्र के माध्यम से अनुमति मांगी गई थी। प्रस्तावित कार्य के लिए क्षेत्र में हनुमान मंदिर चौकी से दौराला रोड और बिनौली रोड की ओर जाने वाले मार्ग शामिल थे। पालिका ने इस प्रस्ताव पर 23 अगस्त को कार्य अनुमोदन की शर्तों के साथ सशर्त सहमति जताई थी, जिसमें करीब सात लाख की बैंक ड्राफ्ट या बैंक गारंटी जमा कराना आवश्यक बताया था। कंपनी द्वारा बार-बार पत्राचार करने के बावजूद बैंक गारंटी जमा नहीं कराई।
पालिका के अनुसार कंपनी ने भेजे अपने पत्र में जो बैंक गारंटी के विवरण दिए थे, वह लोक निर्माण विभाग के नाम पर जारी थे, न कि पालिका के। इसके बावजूद कंपनी द्वारा बिना पालिका की अनुमति के सड़क की खोदाई का कार्य शुरू कर दिया, जो नगर पालिका के अधिनियमों का उल्लंघन है। पालिका चेयरपर्सन सबीला बेगम ने स्वयं स्थल का निरीक्षण किया, जिसमें बिना अनुमति कार्य की पुष्टि हुई। पालिका टीम ने जियो टैग फोटो लेकर रिपोर्ट तैयार की।
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पालिका प्रशासन का कहना है कि यह कार्य न केवल गैरकानूनी है, बल्कि इससे नगर की संपत्ति को क्षति पहुंची है और जनसुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो सकता था, क्योंकि यह कार्य अन्य स्थापित लाइनों की जानकारी लिए बिना शुरू किया गया।
पालिका अधिकारियों ने मामले की रिपोर्ट तैयार कर संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक सभी निर्धारित औपचारिकताएं पूरी नहीं की जातीं तब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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इंडियन गैस लिमिटेड द्वारा एचडीडी विधि से नगर में गैस पाइप लाइन बिछाने के लिए पालिका से 14 फरवरी को एक पत्र के माध्यम से अनुमति मांगी गई थी। प्रस्तावित कार्य के लिए क्षेत्र में हनुमान मंदिर चौकी से दौराला रोड और बिनौली रोड की ओर जाने वाले मार्ग शामिल थे। पालिका ने इस प्रस्ताव पर 23 अगस्त को कार्य अनुमोदन की शर्तों के साथ सशर्त सहमति जताई थी, जिसमें करीब सात लाख की बैंक ड्राफ्ट या बैंक गारंटी जमा कराना आवश्यक बताया था। कंपनी द्वारा बार-बार पत्राचार करने के बावजूद बैंक गारंटी जमा नहीं कराई।
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पालिका के अनुसार कंपनी ने भेजे अपने पत्र में जो बैंक गारंटी के विवरण दिए थे, वह लोक निर्माण विभाग के नाम पर जारी थे, न कि पालिका के। इसके बावजूद कंपनी द्वारा बिना पालिका की अनुमति के सड़क की खोदाई का कार्य शुरू कर दिया, जो नगर पालिका के अधिनियमों का उल्लंघन है। पालिका चेयरपर्सन सबीला बेगम ने स्वयं स्थल का निरीक्षण किया, जिसमें बिना अनुमति कार्य की पुष्टि हुई। पालिका टीम ने जियो टैग फोटो लेकर रिपोर्ट तैयार की।
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पालिका प्रशासन का कहना है कि यह कार्य न केवल गैरकानूनी है, बल्कि इससे नगर की संपत्ति को क्षति पहुंची है और जनसुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो सकता था, क्योंकि यह कार्य अन्य स्थापित लाइनों की जानकारी लिए बिना शुरू किया गया।
पालिका अधिकारियों ने मामले की रिपोर्ट तैयार कर संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक सभी निर्धारित औपचारिकताएं पूरी नहीं की जातीं तब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई की अनुमति नहीं दी जाएगी।