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कसा शिकंजा : याकूब को नहीं राहत, सरकार ने मांगा जवाब, शातिर कबाड़ी हाजी गल्ला ने भी ली हाईकोर्ट की शरण

Sat, 23 Apr 2022 01:44 PM IST
Dimple Sirohi अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 23 Apr 2022 01:44 PM IST
सार

फैक्टरी के ध्वस्तीकरण के मामले में हाईकोर्ट में 26 अप्रैल को होगी सुनवाई होनी है। दूसरी तरफर एसएसपी प्रभाकर चौधरी का कहना कि याकूब कुरैशी और परिवार के नामजद सदस्यों की तलाश में दबिश जारी है।

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Meerut News: Relief to Yakub Qureshi, ban on the demolition of factory April 26
हाजी याकूब कुरैशी। - फोटो : amar ujala

विस्तार

पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अब इस याचिका पर सुनवाई दो मई को होगी। हाईकोर्ट ने दस दिन में प्रदेश सरकार से भी जवाब मांगा है। 
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हापुड़ रोड स्थित अलीपुर जिजमाना में याकूब कुरैशी की मीट फैक्टरी में अवैध तरीके से मीट पैकिंग का काम चल रहा था। पुलिस ने छापा मारकर मौके से दस लोगों को गिरफ्तार किया था।
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मुकदमे में याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे इमरान और फिरोज को भी नामजद किया गया था। पुलिस ने याकूब और उनके परिवार की गिरफ्तारी के वारंट भी ले रखे हैं। इसी बीच एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर याकूब ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस याचिका की सुनवाई 20 तारीख को होनी थी। इस मामले की सुनवाई से संबंधित न्यायाधीश ने खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद सुनवाई के लिए नई बेंच तय की गई।
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शुक्रवार को नई बेंच में ही सुनवाई हुई और प्रदेश सरकार से याकूब की अर्जी पर दस दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। वहीं फैक्टरी के ध्वस्तीकरण के मामले में हाईकोर्ट में 26 अप्रैल को होगी सुनवाई होनी है। दूसरी तरफर एसएसपी प्रभाकर चौधरी का कहना कि याकूब कुरैशी और परिवार के नामजद सदस्यों की तलाश में दबिश जारी है।

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अब हाजी गल्ला भी हाईकोर्ट की शरण में
सोतीगंज के शातिर कबाड़ी हाजी गल्ला और इकबाल सहित गैंगस्टर के नामजद सभी आरोपी हाईकोर्ट की शरण में हैं। इन आरोपियों ने अपनी जमानत अर्जी के साथ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने विवेचक का पक्ष मांगा। इस पर लालकुर्ती थाने के विवेचक ने जवाब भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि कबाड़ियों के खिलाफ हमारे पास सभी साक्ष्य हैं। 

हाजी गल्ला और इकबाल की करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी। इस मामले में कबाड़ी अपने बचाव के लिए हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए। इकबाल और गल्ला कबाड़ी ने पुलिस को झुठलाने की कोशिश की। इस पर विवेचक से कमेंट्स मांगा गया था। पुलिस ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कुछ साक्ष्य भी भेजे हैं। पुलिस ने सभी साक्ष्य अपने पास सुरक्षित रखे हैं। विवेचक लालकुर्ती इंस्पेक्टर अतर सिंह का कहना है कि हाईकोर्ट में इन कबाड़ियों की जमानत अर्जी लगी हुई है। 

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इकबाल कबाड़ी सहित गैंगस्टर के नामजद सभी आरोपी भी पहुंचे
वांछित कबाड़ियों की तलाश में दबिश दी: गैंगस्टर में वांछित सोतीगंज के 18 कबाड़ियों की गिरफ्तारी को लेकर लालकुर्ती और सदर पुलिस ने दबिश दी। जीशान पव्वा के मोहसीन, साकिब उर्फ गद्दू, सोनू उर्फ तोतला, सुहैल उर्फ शीला, जावेद, अफजाल, जुनैद उर्फ जुन्नू, अरशद उर्फ लंगडा, साजिद, नौशाद उर्फ बिहारी, मोहसीन, सलीम उर्फ टरबो, साजिद उर्फ घोड़ा, आबिद, उजेर, साजिद, परवेज उर्फ पहाड़ी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। 

दिल्ली से बाइक चोरी करने का आरोपी बदमाश पकड़ा
सदर बाजार पुलिस ने भैसाली रोडवेज बस अड्डे से चोरी की बाइक के साथ उदयवीर निवासी जैनपुर परतापुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बताया कि यह बाइक उसने दिल्ली के नंद नगरी साउथ दिल्ली से चोरी की थी।

इसे कटान के लिए सोतीगंज लेकर आ रहा था। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सदर बाजार पुलिस के मुताबिक चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया तो आरोपी ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद आरोपी को कुछ दूरी पर ही दबोच लिया। उसने बताया कि वह दिल्ली और आसपास के जिलों से बाइक चोरी करके सोतीगंज में कटान कराता था। 

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