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Meerut Double Murder: अदालत ने आठ आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, खौफनाक थी वारदात

Wed, 01 Jun 2022 08:03 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ
अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Wed, 01 Jun 2022 08:03 PM IST
सार

अदालत ने दो भाइयों की हत्या के मामले में आठ आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यहां पांच साल पहले खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया था।

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Meerut Crime: Court has sentenced eight accused to life imprisonment for murder of two brothers
कोर्ट में पेश हुए आरोपी। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मेरठ में फलावदा के सनौता गांव में दो भाइयों मुंशाद और दिलशाद की हत्या के मामले में पांच साल बाद आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा हो गई है। न्यायालय अपर जिला जज (कोर्ट संख्या 15) हर्ष अग्रवाल ने दोषियों को उम्रकैद के साथ 8-8 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा होने के बाद पीड़ित परिवार बोला- अब इंसाफ मिल गया।

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एडीजीसी क्रिमनल मुकेश कुमार मित्तल ने बताया कि फलावदा के सनौता गांव में 14 सितंबर 2017 को पंचायती जमीन पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद में इन दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में वादी कलीम ने फलावदा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि मुंशाद और दिलशाद कार से गांव आ रहे थे। 
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घर के पास पहुंचे तो पंचायती भवन सनौता में खाली पड़ी जगह पर कार खड़ी की। इस पर वहां धर्मवीर पुत्र दरियाव, अशोक पुत्र दरियाव, दरियाव पुत्र राम सिंह, गुलफाम, रवि पुत्र धर्मवीर, मदन पुत्र दुर्गा, शाहिद पुत्र यासीन और आसिफ पुत्र जगदीश सहित अन्य लोग पहुंचे। इसके बाद लोगों के बीच विवाद हो गया।
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आरोप था कि इन्होंने मुंशाद और दिलशाद पर अंधाधुंध फायरिंग की। बाद में उनकी मौत हो गई। इसी मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से वादी सहित कुल नौ गवाह अदालत में पेश किए गए। 

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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी आठ आरोपियों को दोहरे हत्याकांड का दोषी करार दिया। मंगलवार को अदालत ने इन दोषियों को उम्रकैद और 8-8 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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