Meerut: 14 वर्षीय सौतेली बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 वर्ष की कैद, चाकू की नोक पर करता था दरिंदगी
मेरठ के टीपीनगर क्षेत्र में 14 वर्षीय सौतेली बेटी से उत्पीड़न के दोषी पिता को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर अर्थदंड भी लगाया।
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गवाही के दौरान पीड़िता ने अदालत में स्पष्ट रूप से सारी दरिंदगी बयान की। गवाहों और मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी पिता को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अदालत ने यह भी कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मां ने नहीं किया यकीन, तो बेटी ने बनाया वीडियो
पीड़िता की मां के पहले पति की मौत के बाद दूसरी शादी हुई थी। बेटी उसी पहली शादी से थी। आरोपी की भी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उसका एक बेटा था। जब मां घर से बाहर रहती थी तो आरोपी सौतेला पिता बच्ची का उत्पीड़न करता था।
बेटी ने कई बार मां को यह सब बताया, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। आखिरकार घटना वाले दिन बच्ची ने कमरे में छिपाकर रखा मोबाइल कैमरा चालू कर दिया और सबूत के तौर पर पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। जब मां घर लौटी तो उसने वीडियो दिखाया। यह देखकर मां स्तब्ध रह गई और बेटी को साथ लेकर तुरंत थाने पहुंची। इस घटना ने समाज को झकझोर दिया और अदालत ने भी कठोर संदेश देते हुए आरोपी को कड़ी सजा दी है।