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बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री के खिलाफ लड़ेंगे एडवोकेट जनरल

Sat, 09 Feb 2019 07:01 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Sat, 09 Feb 2019 07:01 PM IST
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Meerut, Case against Advocate General of BSP Former Minister Yakub Qureshi's Meet Factory
पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी

शासन द्वारा स्टे खारिज करने के विरोध में हाईकोर्ट पहुंचे याकूब कुरैशी पक्ष के सामने एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश खड़े होंगे। इस प्रकरण की सुनवाई सोमवार को होगी, जिसमें याकूब की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी। इसके विरोध में एमडीए और शासन अपना पक्ष पेश करेगा।

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12 को फैक्ट्री पर सील की कार्रवाई है प्रस्तावित
बसपा सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी की हापुड़ रोड पर स्थित अल फहीम मीटैक्स मीट फैक्ट्री पर एमडीए सील लगाने की पूरी तैयारी कर रहा है। 12 फरवरी को प्रस्तावित इस कार्रवाई के लिए सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार, एसडीए सदर निशा अनंत, एसपी देहात राजेश कुमार, पांच थानों की पुलिस इंस्पेक्टर, एक कंपनी पीएसी को लगाया गया है। दरअसल इस फैक्ट्री के मानचित्र को लेकर विवाद है। इसमें ग्रीन बेल्ट, सार्वजनिक उपयोग की भूमि, रोड बाइडिंग एवं औद्योगिक क्षेत्र की भूमि सम्मिलित है। हरित क्षेत्र में निर्मित क्षेत्रफल 2322.81 वर्गमीटर है। औद्योगिक क्षेत्र में निर्मित क्षेत्रफल 1878.62 वर्गमीटर, जबकि सार्वजनिक उपयोग की भूमि में निर्मित क्षेत्रफल 30702.40 वर्गमीटर है। हरित क्षेत्र में निर्मित क्षेत्रफल 2322.81 वर्गमीटर को पूरी तरह से अवैध माना गया।

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स्टे खारिज होने से हो रहा एक्शन
26 अक्टूबर 2018 को सचिव एमडीए ने आदेश किया किया कि फैक्ट्री के ग्रीन बेल्ट पर बने भाग को सील कर दिया जाए। याकूब के पुत्र इमरान की दरख्वास्त पर शासन ने इस आदेश पर स्टे कर दिया था। 24 जनवरी को शासन ने इस स्टे को खारिज कर दिया। कहा कि फैक्ट्री संचालक कोई सुबूत पेश नहीं कर सके। इस पर एमडीए ने इसे सील करने की तैयारी कर ली है।

11 को हाईकोर्ट में सुनवाई
शासन के इस आदेश के विरोध में इमरान याकूब ने हाईकोर्ट की शरण ली है। इसकी सुनवाई अब 11 फरवरी को होगी। इसमें शासन की ओर से एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह पैरवी करेंगे, साथ ही एमडीए की तरफ से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता जेएन मोर्या दलील पेश करेंगे।

एमडीए में की शिकायत
शुक्रवार को पर्यावरण सुधार समिति के कार्यकर्ताओं ने एमडीए में जाकर हंगामा किया। शक्ति सिंह ने कहा कि एमडीए याकूब कुरैशी को जानबूझकर समय दे रहा है। इसके अलावा तान्या मीट फैक्ट्री ने भी 57 लाख रुपये एमडीए में शमन शुल्क केजमा किए हैं जो गलत हैं। उसका शमन नहीं होना चाहिए।

मजबूती से एमडीए अपना पक्ष रखेगा। 11 को इस प्रकरण में हाईकोर्ट में सुनवाई है। 12 की तारीख सील करने की तय की गई है। - मनोज सिंह, जोनल प्रभारी एमडीए

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