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Meerut News: मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन चुनाव की घोषणा

Wed, 15 Jan 2025 01:35 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 15 Jan 2025 01:35 AM IST
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Meerut Bullion Traders Association election announcement
शहर सर्राफा बाजार में बुलियन ट्रेडर एसोसिएशन की बैठक में मौजूद सर्राफा व्यापारी। - फोटो : punch
23 जनवरी को होगा शहर की सबसे बड़ी एसोसिएशन का चुनाव
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देर रात मंदिर महादेव में हुई बैठक के बाद लिया गया निर्णय
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। शहर सराफा मंदिर महादेव में मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन की बैठक हुई। सभा में 2025-27 के त्रिवार्षिक चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी चंद्रप्रकाश रस्तौगी को मनोनीत किया गया। उन्होंने बताया कि उप चुनाव अधिकारी विजय गोयल, सह चुनाव अधिकारी अशोक कुमार, सह चुनाव अधिकारी प्रिंस रस्तौगी, सह चुनाव अधिकारी अंकित सिंघल रहेंगे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि संगठन का चुनाव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाघ्यक्ष, मंत्री, कार्यकारिणी सदस्य पद पर किया जाएगा। उपाध्यक्ष पद के लिए चार सदस्यों को चुना जाना है। इनमें दो शहर से और एक सदर बाजार से एवं एक आबूलेन, बेगमपुल, लालकुर्ती, शास्त्रीनगर, शाहगासा, कंकरखेड़ा आदि के लिए आरक्षित है। इसी प्रकार मंत्री पद के लिए एक पद सदर बाजार से एक पद आबूलेन, बेगमपुल, लालकुर्ती, शास्त्रीनगर, शाहगासा, कंकरखेड़ा आदि के लिए आरक्षित है।
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मतदाता सूची चुनाव कार्यालय पंचायती धर्म कांटा पर उपलब्ध है। इसको 100 प्रति प्रपत्र की धनराशि देकर प्राप्त किया जा सकता है। सूची 17 जनवरी को ठीक कराई जा सकती है। नामांकन-पत्र चुनाव कार्यालय बोम्बे डायमंड पैलेस हाथीखाना में कागजी बाजार, मेरठ शहर पर दिनांक 16 जनवरी को दोपहर 12:00 बजे से 5:00 बजे तक 100 शुल्क देकर प्राप्त किए जा सकते हैं। नामांकन पत्र पूरी तरह भरकर दिनांक 19 जनवरी को शाम 5:00 बजे तक चुनाव कार्यालय पर जमा किया जा सकता है।
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21 जनवरी को दोपहर 2:00 बजे तक नाम वापस लिया जा सकता है। इसके लिए नाम वापसी का प्रपत्र आपको भरकर देना होगा। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद कोई भी नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतदान 23 जनवरी को प्रात: 11:00 बजे से साय 5:30 बजे तक मंदिर महादेव सर्राफा बाजार में संपन्न होगा। चुनाव में भाग लेने वाले सदस्यों को निर्धारित धनराशि नामांकन फार्म के साथ नगद में जमा करना होगा।

चुनाव में चुनाव अधिकारी, उप चुनाव अधिकारी एवं सह चुनाव अधिकारियों को भी अपनी फर्म की ओर से मतदान में मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। चुनाव अधिकारी, उपचुनाव अधिकारी एवं सह चुनाव अधिकारी बने सदस्य को किसी भी पद पर चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। एक सदस्य सभी पदों पर नामांकन दाखिल कर सकता है। प्रत्येक पद के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा। एक व्यक्ति नाम वापसी के बाद, एक ही पद पर चुनाव लड़ सकेगा। अन्य पदों से उसको अपना नामांकन वापस लेना होगा। प्रस्तावक के रूप में एक सदस्य एक पद के लिए केवल एक ही व्यक्ति का प्रस्तावक बन सकता है।

शहर सर्राफा बाजार में बुलियन ट्रेडर एसोसिएशन की बैठक में मौजूद सर्राफा व्यापारी।

शहर सर्राफा बाजार में बुलियन ट्रेडर एसोसिएशन की बैठक में मौजूद सर्राफा व्यापारी।- फोटो : punch

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