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मेरठ: हाईकोर्ट के आदेश के बाद कबाड़ी बाजार के बंद किए गए कोठे को सशर्त खोलने की अनुमति
Tue, 14 Sep 2021 05:14 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
Published by: Dimple Sirohi
Updated Tue, 14 Sep 2021 05:14 PM IST
सार
साल 2019 में मेरठ में 57 कोठे बंद कराकर 400 सेक्स वर्कर को वहां से भगाया गया था। वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर अब यहां 504 नंबर भवन को खोलने की अनुमति दी गई है। तर्क दिया जा रहा है कि वहां व्यापारियों की दुकानें थीं, जो कोठों की चपेट में आकर सील हुई थीं।
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कबाड़ी बाजार मेरठ- file photo
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोठा चलने के आरोप में सील किए गए मेरठ के कबाड़ी बाजार के 504 नंबर भवन को एसीएम ने सशर्त खोलने की अनुमति दे दी है। तर्क दिया जा रहा है कि वहां व्यापारियों की दुकानें थीं, जो कोठों की चपेट में आकर सील हुई थीं।
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मामले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता ने इसे कोर्ट की अवहेलना बताते हुए शिकायत करने की बात कही है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने 2019 में जनहित याचिका कोर्ट में लगाई थी।
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कोर्ट ने डीएम एसएसपी व सीएमओ को तलब करके सेक्स वर्कर के कोठे बंद कराने के आदेश दिए थे। जिसके बाद मेरठ में 57 कोठे बंद कराकर 400 सेक्स वर्कर को वहां से भगाया गया था।
अब एसीएम संदीप कुमार श्रीवास्तव ने ब्रह्मपुरी पुलिस को निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि भवन नंबर 504 को खोल दिया जाए। बताया जा रहा है कि यह सिर्फ एक भवन का मामला नहीं है। दो-तीन और भवन को खोलने के निर्देश दिए गए हैं।
सीओ ब्रह्मपुरी अमित कुमार राय का कहना है कि कबाड़ी बाजार के व्यापारी प्रशासनिक अधिकारियों से मिले थे।