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Meerut: सैन्यकर्मी पर तेजाब डाला, फिर पीट-पीटकर मार डाला, 29 साल बाद कोर्ट ने दो हत्यारों को सुनाई ये सजा
Wed, 25 Jun 2025 11:10 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
Published by: मोहम्मद मुस्तकीम
Updated Wed, 25 Jun 2025 11:10 PM IST
सार
Court Decision On Murder Case: तोपखाना बाजार के वेदप्रकाश और मुकेश ने सैन्यकर्मी योगेश्वर की हत्या कर दी थी। जानवरों को मिलिट्री फार्म में चराने से रोकने पर वारदात को अंजाम दिया गया था।
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कोर्ट। सांकेतिक तस्वीर।
विस्तार
सैन्य कर्मी की तेजाब डालकर और पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में वेद प्रकाश उर्फ भैय्या और मुकेश निवासीगण तोपखाना बाजार लालकुर्ती पर दोष सिद्ध हो गया। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पवन कुमार शुक्ला ने दोनों को दस वर्ष के कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मुकदमे में 29 साल बाद अदालत का निर्णय आया है।
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अभियोजन के अनुसार सैन्य फार्म मेरठ छावनी के प्रभारी अधिकारी राममेहर सिंह (मेजर) ने थाना सिविल लाइन में 18 फरवरी 1996 को हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि आरोपी वेद प्रकाश उर्फ भैया और मुकेश अपने जानवरों को मिलिट्री फार्म में जबरदस्ती चराते थे, जिन्हें वहां पर तैनात कर्मचारी योगेश्वर मना करता था। इसी को लेकर ये रंजिश रखने लगे। योगेश्वर की आरोपियों ने तेजाब डालकर और लाठी -डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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