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Meerut: लालकुर्ती में सरकारी जमीन पर बना दीं 400 दुकानें, बंगले के अंग्रेज मालिकों समेत दुकानदारों को नोटिस

Sun, 01 Jun 2025 12:05 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: मोहम्मद मुस्तकीम Updated Sun, 01 Jun 2025 12:05 PM IST
सार

रक्षा संपदा अधिकारी कार्यालय से अवैध निर्माण करने पर नोटिस जारी किया गया है। हैरानी वाली ये है कि जिस डिंपल अरोड़ा ने इस मामले की शिकायत की थी, उसकी दुकान भी अवैध निर्माण की जद में है।

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Meerut: 400 shops built on government land in Lalkurti, notice issued to 400 shopkeepers
मेरठ कैंट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कैंट क्षेत्र में अवैध निर्माण पर लालकुर्ती स्थित गोविंद प्लाजा के लगभग 400 दुकानदारों को रक्षा संपदा अधिकारी कार्यालय ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में अवैध निर्माण की जगह को भारत सरकार के अधिकार में बताया गया है। नोटिस जारी होने से गोविंद प्लाजा के व्यापारियों में बेचैनी है।
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रक्षा संपदा अधिकारी कार्यालय में डिंपल अरोड़ा ने वरुण अग्रवाल की अवैध दुकान के बारे में शिकायत की थी। रिहायशी बंगला संख्या 74 (सर्वे संख्या 335) बाउंड्री रोड में अवैध दुकानें बनी हैं। इसमें बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के कोई निर्माण नहीं किया जा सकता।
 
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शिकायत पर रक्षा संपदा कार्यालय के एसडीओ वीके गुप्ता ने मौके पर जाकर जांच की। जांच में पाया गया कि शिकायतकर्ता डिंपल अरोड़ा की भी अवैध दुकान है। इसमें पांच शटर लगे हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार, इस बंगले में लगभग 400 दुकानें बनी हैं। इस पर रक्षा संपदा अधिकारी ने बंगले के अंग्रेज मालिक हेरोल्ड ऑब्रे सरकीज, ग्वेन लैंग, कैथलीन टर्नर, दुकानदार डिंपल अरोड़ा और वरुण अग्रवाल समेत अन्य दुकानदारों को नोटिस जारी किया है।
 
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इस मामले में सुनवाई के दौरान व्यापारी वरुण अग्रवाल ने डीईओ के सामने अपना पक्ष रखा और इस मामले में हाईकोर्ट का स्टे बताते हुए कागजात जमा किए। वरुण अग्रवाल ने बताया कि तीन जून को उनके जमा किए गए कागजात के आधार पर डीईओ अपना जवाब देंगे। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को डीईओ कार्यालय में होगी।

 
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