फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   mandap and bus stand

मंडपों और बस अड्डे पर सुनवाई आज

Wed, 21 Aug 2019 02:06 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Aug 2019 02:06 AM IST
विज्ञापन
mandap and bus stand
मेरठ। शहर में अवैध मंडपों और भैसाली बस अड्डे पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पिछले कई महीनों से हाईकोर्ट में इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों पर सुनवाई की जा रही है।
विज्ञापन

शहर में लगने वाले जाम के लिए याचिकाकर्ता सचिन सैनी की जनहित याचिका ने विवाह मंडपों को जिम्मेदार बताया था। इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने एमडीए को सख्त आदेश देते हुए मंडप संचालकों को नोटिस जारी करने सहित कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। लेकिन एमडीए ने मंडप संचालकों पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा कैंट क्षेत्र में स्थित 14 मंडपों पर भी तलवार लटक गई है। इन मंडपों पर भी हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है।
विज्ञापन

इसके अलावा भैसाली अड्डे को शहर से बाहर करने को लेकर भी सुनवाई होगी। इस मामले में भी एमडीए, रोडवेज और जिला प्रशासन के बीच बैठक कर मिनट्स तैयार किए गए हैं। पिछली बार की सुनवाई में दोनों मामलों को 21 अगस्त तक टाल दिया गया था। इस बार उम्मीद की जा रही है मंडपों और बस अड्डे पर हाईकोर्ट से फैसला आ सकता है। हालांकि, एमडीए का कहना है कि मुफ्त में जमीन देने के लिए वह तैयार नहीं है। इसके लिए रोडवेज को भैसाली बस अड्डे के लिए जमीन के लिए धन खर्च करना होगा। वहीं, रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि पांच करोड़ की लागत से बस अड्डे को तैयार किया गया है। एनजीटी के नियमानुसार बसों का संचालन किया जा रहा है। रोडवेज के मेरठ रीजन के आरएम नीरज सक्सेना का कहना है कि अधिकतर बसों को सीएनजी कर दिया गया है। वहीं, सड़क पर जाम न लगे इसके लिए रोडवेज कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर बसों को अड्डे के अंदर खड़ा करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed