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नाबालिग को ले गया युवक, धर्मांतरण कानून में मुकदमा दर्ज, असलियत का पता चलने पर घर लौटी किशोरी
Wed, 16 Dec 2020 11:06 AM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर
Published by: Dimple Sirohi
Updated Wed, 16 Dec 2020 11:06 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : पीटीआई
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उत्तर प्रदेश के बिजनौर में धामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 साल की किशोरी को गांव का ही गैर वर्ग का युवक अपना धर्म छिपाकर 14 दिसंबर रात ले गया। जब किशोरी को युवक के असली धर्म का पता लगा तो वह उसके चंगुल से छूटकर घर आ गई। किशोरी ने परिवार के लोगों को व्यथा सुनाई तो वे आगबबूला हो गए। किशोरी के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ धर्मांतरण कानून और एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
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परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वह अनुसूचित जाति के हैं। आरोप है कि गांव के ही दूसरे समुदाय के युवक ने खुद को सोनू बताकर उनकी 16 साल की बेटी से दोस्ती की और फिर उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया।
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14 दिसंबर 2020 की रात लगभग 11 बजे वह लड़की को घर से बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने के इरादे से ले गया। जब बेटी को पता लगा कि आरोपी का असली नाम मोहम्मद साकिब है, तो वह उसके चंगुल से छूटकर अपने घर आ गई और परिवार के लोगों को जानकारी दी।
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परिजन गांव वालों के साथ थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। धर्मांतरण कानून के तहत धामपुर का यह पहला और बिजनौर का दूसरा मुकदमा है। इससे पहले शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था।