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Meerut News: दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास

Sat, 18 Oct 2025 03:12 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 18 Oct 2025 03:12 AM IST
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Man sentenced to life imprisonment for raping and murdering teenager
मेरठ। फलावदा क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म और विरोध करने पर पीड़िता की हत्या करने के दोषी रोहित को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वह गाजियाबाद जनपद के मसूरी थाना क्षेत्र के गांव बडका आरिफपुर का रहने वाला है। ।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार फलावदा थाने पर एक जून 2022 को एक गांव के निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित पिता ने बताया था कि आरोपी रोहित की उनके गांव में ननिहाल है। वह अकसर अपने मामा के घर आता जाता था। एक जून को उनकी नाबालिग बेटी(14) घर के बाहरी हिस्से में अकेली थी, तभी आरोपी रोहित ने घर में घुस कर उसकी बेटी के साथ दुराचार किया और विरोध करने पर उसने बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी।
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शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग और परिजन भी आ गए। लोगों ने आरोपी रोहित को मौके से ही पकड़ कर फलावदा पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने दुराचार, हत्या और पॉक्सो में रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी को जेल भेज दिया था। पुलिस ने 17 जून 2022 को रोहित के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो में हुई। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र चौहान और कुलदीप मोहन ने पर्याप्त साक्ष्य कोर्ट में पेश किए। दोनों पक्षों को सुनते हुए अदालत ने शुक्रवार को रोहित को दोषी पाते हुए हत्या में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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जेल में ही है, नहीं मिली जमानत
मेरठ। रोहित बीते तीन साल से जेल मे ही बंद है। उसे हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली थी। शुक्रवार को सजा सुनाने के बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
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