फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Life imprisonment to the person guilty of brutalizing a five year old innocent girl

Meerut News: पांच साल की मासूम से दरिंदगी के दोषी को उम्रकैद

Thu, 26 Sep 2024 06:24 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 26 Sep 2024 06:24 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to the person guilty of brutalizing a five year old innocent girl
मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश अधिनियम मेरठ यासमीन अकबर ने पांच साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी करने वाले ताराचंद को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
विज्ञापन

पल्लवरम थाने में पीड़िता बच्ची के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 अक्टूबर 2021 को ताराचंद उनकी पांच साल की बेटी को आइसक्रीम देने के बहाने बुलाकर ले गया। आरोपी ने बच्ची से दुष्कर्म और अश्लील हरकत की। पीड़िता के रोने पर आरोपी बच्ची को छोड़कर भाग गया। बच्ची परिजन को आरोपी के घर ले गई। यहां परिजन ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में छह गवाहों ने बयान दर्ज कराए और साक्ष्य पेश किए गए। दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने ताराचंद को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed