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Meerut News: पांच वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म में दोषी को आजीवन कारावास
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मुजफ्फरनगर। पांच साल पहले मीरापुर थाना क्षेत्र में पांच साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी मेरठ खुशहालनगर के फहीम को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष पाॅक्सो एक्ट कोर्ट-दो ने फैसला सुनाया। दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
थाना मीरापुर क्षेत्र में 19 मार्च 2019 को बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया था। एक ट्यूबवेल के पास बच्ची गंभीर अवस्था में मिली थी। मेरठ मेडिकल कॉलेज में पीड़िता का उपचार चला था। पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म सहित पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। सीसीटीवी की फुटेज से मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र के खुशहालनगर निवासी फहीम उर्फ फहीमुद्दीन का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई विशेष पाॅक्सो एक्ट कोर्ट-दो के पीठासीन अधिकारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार ने की। कोर्ट ने फहीम उर्फ फहीमुद्दीन को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सबूत के तौर पेश केस डायरी क्षतिग्रस्त मिली
पुलिस ने सुबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज की एक केस डायरी बनाकर कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी। लेकिन वह क्षतिग्रस्त मिली। जिस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए पुलिस को भविष्य में इस प्रकार के साक्ष्य सीडी के स्थान पर पेन ड्राइव में लाकर पेश करने के आदेश दिए। इस मामले में मुकदमा भी पुलिस ने ही दर्ज कराया था।
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थाना मीरापुर क्षेत्र में 19 मार्च 2019 को बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया था। एक ट्यूबवेल के पास बच्ची गंभीर अवस्था में मिली थी। मेरठ मेडिकल कॉलेज में पीड़िता का उपचार चला था। पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म सहित पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। सीसीटीवी की फुटेज से मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र के खुशहालनगर निवासी फहीम उर्फ फहीमुद्दीन का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई विशेष पाॅक्सो एक्ट कोर्ट-दो के पीठासीन अधिकारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार ने की। कोर्ट ने फहीम उर्फ फहीमुद्दीन को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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सबूत के तौर पेश केस डायरी क्षतिग्रस्त मिली
पुलिस ने सुबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज की एक केस डायरी बनाकर कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी। लेकिन वह क्षतिग्रस्त मिली। जिस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए पुलिस को भविष्य में इस प्रकार के साक्ष्य सीडी के स्थान पर पेन ड्राइव में लाकर पेश करने के आदेश दिए। इस मामले में मुकदमा भी पुलिस ने ही दर्ज कराया था।
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