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दुकान बंद कर भाग जाने पर 11 दुकानों के लाइसेंस निलंबित
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बिजनौर में कीटनाशक दुकान का निरीक्षण करते जिला कृषि अधिकारी। स्रोत विभाग
- अफसरों ने 54 प्रतिष्ठानों पर मारे छापे, 20 उर्वरकों के लिए नमूने
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश एवं जिलाधिकारी के आदेश पर सभी एसडीएम, कृषि विभाग के अफसरों ने जिले में आकस्मिक छापेमारी की। अफसरों की टीम ने 54 खाद, कीटनाशक की दुकानों, गोदामों, समिति गोदामों पर छापेमारी की। टीम ने 20 उर्वरकों के नमूने लिए।
जिला कृषि अधिकारी जसवीर सिंह तेवतिया ने बताया कि संयुक्त टीम ने तहसील चांदपुर, धामपुर, बिजनौर, नगीना एवं नजीबाबाद तहसील क्षेत्र में उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों एवं गोदामों पर पहुंचकर जांच की। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान करीब 11 प्रतिष्ठान बंद कर भाग गए। उनके मोबाइल नंबर बंद पाए जाने के कारण 11 उर्वरक विक्रेताओं के उर्वरक लाइसेंस निलंबित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बताया कि निरीक्षण के दौरान जनपद के थोक, फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को सचेत किया। कि किसानों को उनकी जोत बही एवं फसलवार संस्तुति के आधार पर उनकी आवश्यकतानुसार उर्वरकों का वितरण पीओएस मशीन में अंगूठा लगवाकर किया जाए। उनको निर्धारित दर पर खाद विक्रय किया जाए और उपभोक्ता को रसीद दी जाए। कहा कि नियमों का पालन नहीं होने पर विभागीय व कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश एवं जिलाधिकारी के आदेश पर सभी एसडीएम, कृषि विभाग के अफसरों ने जिले में आकस्मिक छापेमारी की। अफसरों की टीम ने 54 खाद, कीटनाशक की दुकानों, गोदामों, समिति गोदामों पर छापेमारी की। टीम ने 20 उर्वरकों के नमूने लिए।
जिला कृषि अधिकारी जसवीर सिंह तेवतिया ने बताया कि संयुक्त टीम ने तहसील चांदपुर, धामपुर, बिजनौर, नगीना एवं नजीबाबाद तहसील क्षेत्र में उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों एवं गोदामों पर पहुंचकर जांच की। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान करीब 11 प्रतिष्ठान बंद कर भाग गए। उनके मोबाइल नंबर बंद पाए जाने के कारण 11 उर्वरक विक्रेताओं के उर्वरक लाइसेंस निलंबित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बताया कि निरीक्षण के दौरान जनपद के थोक, फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को सचेत किया। कि किसानों को उनकी जोत बही एवं फसलवार संस्तुति के आधार पर उनकी आवश्यकतानुसार उर्वरकों का वितरण पीओएस मशीन में अंगूठा लगवाकर किया जाए। उनको निर्धारित दर पर खाद विक्रय किया जाए और उपभोक्ता को रसीद दी जाए। कहा कि नियमों का पालन नहीं होने पर विभागीय व कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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