{"_id":"685c609acb2d1f6775046629","slug":"killers-of-army-personnel-sentenced-after-29-years-meerut-news-c-14-1-mrt1051-899942-2025-06-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"सैन्यकर्मी के हत्यारों को 29 साल बाद मिली सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सैन्यकर्मी के हत्यारों को 29 साल बाद मिली सजा
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पवन कुमार शुक्ला ने सैन्य कर्मी की तेजाब डालकर और पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में दो आरोपी वेद प्रकाश उर्फ भैय्या और मुकेश निवासीगण तोपखाना बाजार लाल कुर्ती को दोषी पाते हुए दस वर्ष के कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मुकदमे में 29 साल बाद अदालत का निर्णय आया है। अभियोजन के अनुसार सैन्य फार्म मेरठ छावनी के प्रभारी अधिकारी राममेहर सिंह (मेजर) ने थाना सिविल लाइन में 18 फरवरी 1996 को हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि आरोपी वेद प्रकाश उर्फ भैया और मुकेश अपने जानवरों को मिलिट्री फार्म में जबरदस्ती चराते थे, जिन्हें वहां पर तैनात कर्मचारी योगेश्वर मना करता था। इसी को लेकर ये रंजिश रखने लगे और योगेश्वर की आरोपियों ने तेजाब डालकर लाठी -डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
-- -- -- -- -- -
विज्ञापन
मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पवन कुमार शुक्ला ने सैन्य कर्मी की तेजाब डालकर और पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में दो आरोपी वेद प्रकाश उर्फ भैय्या और मुकेश निवासीगण तोपखाना बाजार लाल कुर्ती को दोषी पाते हुए दस वर्ष के कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मुकदमे में 29 साल बाद अदालत का निर्णय आया है। अभियोजन के अनुसार सैन्य फार्म मेरठ छावनी के प्रभारी अधिकारी राममेहर सिंह (मेजर) ने थाना सिविल लाइन में 18 फरवरी 1996 को हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि आरोपी वेद प्रकाश उर्फ भैया और मुकेश अपने जानवरों को मिलिट्री फार्म में जबरदस्ती चराते थे, जिन्हें वहां पर तैनात कर्मचारी योगेश्वर मना करता था। इसी को लेकर ये रंजिश रखने लगे और योगेश्वर की आरोपियों ने तेजाब डालकर लाठी -डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।