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भतीजे की हत्या में जमशेद को आजीवन कारावास

Wed, 28 May 2025 12:21 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Wed, 28 May 2025 12:21 AM IST
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Jamshed gets life imprisonment for killing his nephew
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन बिजनौर ने भतीजे की हत्या के मामले में जमशेद हुसैन उर्फ गुड्डू पुत्र इमदाद अहमद हुसैन निवासी मोहल्ला मकबरा कस्बा व थाना नजीबाबाद को आजीवन कारावास तथा 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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13 अगस्त 2020 को इकबाल हुसैन पुत्र इमदाद हुसैन निवासी मोहल्ला मुगलूशाह नजीबाबाद ने थाना नजीबाबाद में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा गया था कि उसका भाई जमशेद हुसैन उर्फ गुड्डू पैतृक मकान के बंटवारे को लेकर उससे रंजिश रखता था। 12 अगस्त 2020 को जमशेद ने पीड़ित के पुत्र मो. अलमास पर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से वार कर दिया था। इकबाल के पुत्र को बचाने आए उसके भाई जावेद हुसैन पर भी वार किया था। पीड़ित का पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पीड़ित की तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।
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