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स्कूल में मिली अनियमितता, बंद करने का आदेश
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मवाना। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दा राव एकेडमी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक को भेजे नोटिस में जांच में अनियमितताएं पाए जाने का जिक्र किया है। कहा कि गया है कि इस कारण विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का भविष्य असुरक्षित है। नोटिस में आदेशित किया है कि तीन दिन में अमान्य रूप से संचालित स्कूल को बंद कर मान्यता की प्रति मूल रूप में कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।
बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी की ओर से भेजे नोटिस में कहा है कि मान्यता किसी अन्य स्थान पर ली गई है, किंतु विद्यालय का संचालन किसी अन्य स्थान पर हो रहा है। जिस भवन में मान्यता दी गई है, उस भवन से संबंधित किरायानामा, नक्शा जांच अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया गया है। संचालित भवन में अग्निशमन यंत्र क्रियाशील नहीं हैं। कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता में तीन का बीएड, डीएलएड का प्रमाणपत्र नहीं है।
रमजान में असेंबली का आयोजन कराया, जिसमें केवल मुस्लिम धर्म के बच्चों को मुस्लिम धर्म के हिसाब से अनुमति दी गई। जांच में पाया गया कि मान्यता की शर्तों के अनुसार विद्यालय में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जांच में पाई गई अनियमितताओं से स्पष्ट है कि शासनादेश व शिक्षा का अधिकार अधिनियम में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। नोटिस निर्गत होने के तीन दिन के अंदर विद्यालय का संचालन तत्काल बंद कर मान्यता की प्रति मूलरूप से कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।
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बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी की ओर से भेजे नोटिस में कहा है कि मान्यता किसी अन्य स्थान पर ली गई है, किंतु विद्यालय का संचालन किसी अन्य स्थान पर हो रहा है। जिस भवन में मान्यता दी गई है, उस भवन से संबंधित किरायानामा, नक्शा जांच अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया गया है। संचालित भवन में अग्निशमन यंत्र क्रियाशील नहीं हैं। कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता में तीन का बीएड, डीएलएड का प्रमाणपत्र नहीं है।
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रमजान में असेंबली का आयोजन कराया, जिसमें केवल मुस्लिम धर्म के बच्चों को मुस्लिम धर्म के हिसाब से अनुमति दी गई। जांच में पाया गया कि मान्यता की शर्तों के अनुसार विद्यालय में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जांच में पाई गई अनियमितताओं से स्पष्ट है कि शासनादेश व शिक्षा का अधिकार अधिनियम में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। नोटिस निर्गत होने के तीन दिन के अंदर विद्यालय का संचालन तत्काल बंद कर मान्यता की प्रति मूलरूप से कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।
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