फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   If new number plate is not installed then challan will be deducted from tomorrow

बढ़ी सख्ती: नहीं लगवाई है नई नंबर प्लेट, तो कल से कटेंगे चालान

Thu, 30 Sep 2021 11:07 AM IST
मेरठ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Thu, 30 Sep 2021 11:07 AM IST
सार

ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन मेरठ का कहना है कि अभी तक शहर के करीब 30 फीसदी वाहनों ने ही एचएसआरपी लगवाई है। अधीकृत साइट पर एचएसआरपी के लिए तेजी से बुकिंग की जा रही है।

विज्ञापन
If new number plate is not installed then challan will be deducted from tomorrow
शिवाया टोल प्लाजा पर चार घंटे टोल फ्री रहा। - फोटो : amar ujala

विस्तार

अगर वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगी है तो एक अक्तूबर से परिवहन विभाग चालान की कार्रवाई शुरू कर देगा। अभी तक सरकार ने एचएसआरपी विहीन वाहनों को 30 सितंबर तक की छूट दी थी, जिसे सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया है। हालांकि जिले में अभी तक केवल 30 फीसदी वाहनों में ही एचएसआरपी लगी है। एचएसआरपी लगवाने के लिए डेढ़ महीने आगे का स्लाट मिल रहा है।

विज्ञापन


आरआई तकनीकी कुलदीप सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग ने वाहनों में एचएसआपी लगवाने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया था। एक अक्तूबर से ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी जिन पर एचएसआरपी नहीं लगी होगी।

विज्ञापन

ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन मेरठ का कहना है कि अभी तक शहर के करीब 30 फीसदी वाहनों ने ही एचएसआरपी लगवाई है। अधीकृत साइट पर एचएसआरपी के लिए तेजी से बुकिंग की जा रही है। एचएसआरपी के लिए लोगों को डेढ़ महीने तक का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में बिना एचएसआरपी वाहन स्वामियों को दिक्कत हो सकती है।

विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: मेरठ: अतुल माहेश्वरी उपरिगामी सेतु का आज नामकरण, कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य सहित कई दिग्गज होंगे शामिल

 
नहीं बढ़ी डीएल नवीनीकरण, वाहन परमिट और फिटनेस की वैधता
कोरोना महामारी को देखते हुए परिवहन विभाग ने डीएल नवीनीकरण, वाहनों के परमिट और फिटनेस आदि के डॉक्यूमेंट को 30 सितंबर तक के लिए वैध किया था। अभी तक इस तिथि को विभाग ने आगे नहीं बढ़ाया है।

 

परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वैधता तिथि में केवल एक दिन बाकी है और मुख्यालय से इस संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। गुरुवार तक कोई आदेश नहीं आया तो एक अक्तूबर से डीएल नवीनीकरण, वाहन फिटनेस और परमिट नवीनीकरण नहीं कराने वालों को भी पेनाल्टी का सामना करना पड़ेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed