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Meerut News: एचपीसीएल के पेट्रोल पंप की अस्थायी एनओसी रद्द
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-709ए (मेरठ-करनाल) पर भूनी गांव स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के फ्यूल स्टेशन की अस्थायी एनओसी को एनएचएआई ने तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में की गई है।
एनएचएआई की परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बागपत द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मंत्रालय की गाइडलाइंस और उसके बाद किए गए संशोधनों के अनुसार किसी भी स्थिति में अस्थायी एनओसी देने का प्रावधान नहीं है। जांच में पाया गया कि एचपीसीएल को पूर्व में दी गई अस्थायी एनओसी नियमों के अनुरूप नहीं थी, इसलिए इसे रद्द किया गया।
भूनी निवासी शिकायतकर्ता सौरभ त्यागी ने आरोप लगाया था कि पंप की प्रोविजनल एनओसी पहले रद्द की जा चुकी थी और उस पर जुर्माना भी लगाया गया था। बावजूद इसके जुर्माने की राशि जमा न होने पर पंप को संचालन के लिए बिना नए आवेदन के अस्थायी अनुमति दे दी गई। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई प्रशासनिक नियमों की अवहेलना है। सौरभ ने मामले में एनएचएआई अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।
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डीएम डाॅ. वीके सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम उदित नारायण सेंगर को सभी दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जांच रिपोर्ट के बाद एनएचएआई ने कार्रवाई करते हुए आदेश में एचपीसीएल को निर्देशित किया कि पेट्रोल पंप की विद्युत आपूर्ति तत्काल बंद की जाए और वहां सभी प्रकार के संचालन पूरी तरह रोके जाएं।
एनएचएआई ने स्पष्ट किया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार अंतिम एनओसी प्राप्त होने तक किसी भी परिस्थिति में आउटलेट का संचालन फिर से शुरू नहीं किया जाएगा। आदेश की अवहेलना पर नियमानुसार कड़ी नियामक कार्रवाई की जाएगी। एनएचएआई के अधिशासी अभियंता गणेश बापू शेलारी की ओर से यह आदेश जारी किया गया है।
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सरधना। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-709ए (मेरठ-करनाल) पर भूनी गांव स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के फ्यूल स्टेशन की अस्थायी एनओसी को एनएचएआई ने तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में की गई है।
एनएचएआई की परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बागपत द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मंत्रालय की गाइडलाइंस और उसके बाद किए गए संशोधनों के अनुसार किसी भी स्थिति में अस्थायी एनओसी देने का प्रावधान नहीं है। जांच में पाया गया कि एचपीसीएल को पूर्व में दी गई अस्थायी एनओसी नियमों के अनुरूप नहीं थी, इसलिए इसे रद्द किया गया।
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भूनी निवासी शिकायतकर्ता सौरभ त्यागी ने आरोप लगाया था कि पंप की प्रोविजनल एनओसी पहले रद्द की जा चुकी थी और उस पर जुर्माना भी लगाया गया था। बावजूद इसके जुर्माने की राशि जमा न होने पर पंप को संचालन के लिए बिना नए आवेदन के अस्थायी अनुमति दे दी गई। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई प्रशासनिक नियमों की अवहेलना है। सौरभ ने मामले में एनएचएआई अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।
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डीएम डाॅ. वीके सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम उदित नारायण सेंगर को सभी दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जांच रिपोर्ट के बाद एनएचएआई ने कार्रवाई करते हुए आदेश में एचपीसीएल को निर्देशित किया कि पेट्रोल पंप की विद्युत आपूर्ति तत्काल बंद की जाए और वहां सभी प्रकार के संचालन पूरी तरह रोके जाएं।
एनएचएआई ने स्पष्ट किया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार अंतिम एनओसी प्राप्त होने तक किसी भी परिस्थिति में आउटलेट का संचालन फिर से शुरू नहीं किया जाएगा। आदेश की अवहेलना पर नियमानुसार कड़ी नियामक कार्रवाई की जाएगी। एनएचएआई के अधिशासी अभियंता गणेश बापू शेलारी की ओर से यह आदेश जारी किया गया है।