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यूपी: हाउस टैक्स विभाग में भ्रष्टाचार का खुलासा, ऐसे की लाखों की हेराफेरी, राजस्व को भारी नुकसान

Sat, 29 Jun 2019 10:56 AM IST
कपिल kapil राजकुमार सैनी, अमर उजाला, मेरठ
राजकुमार सैनी, अमर उजाला, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Sat, 29 Jun 2019 10:56 AM IST
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House tax department of Nagar Nigam has corruption of six lakh rupees in Meerut
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : डेमो

मेरठ में नगर निगम के हाउस टैक्स विभाग में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। विभागीय अधिकारियों ने होटल हारमनी के बकाया हाउस टैक्स को जमा कराने में छह लाख से ज्यादा का हेरफेर कर दिया। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने तो मामला ही संज्ञान में न होने की बात कही है।

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अमर उजाला को महानगर की कामर्शियल संपत्तियों के कुछ हाउस टैक्स बिल और भवनों का रिकॉर्ड मिला है। इसमें गढ़ रोड स्थित होटल हारमनी पर हाउस टैक्स और भवन के वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट से भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक 2017-18 तक होटल हारमनी के मालिक ताराचंद पुरी थे। इनके नाम से ही नगर निगम हाउस टैक्स वसूलता था। 2018 में जैसे ही होटल मालिक के विदेश भागने की सूचना आई तो नगर निगम ने होटल पर हाउस टैक्स 13,86,340 रुपये का नोटिस चस्पा कर दिया था।
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राजस्व को भारी नुकसान
हाउस टैक्स विभाग द्वारा किसी भवन स्वामी को नोटिस भेजकर परेशान करना, बिल बढ़ाकर भेजकर परेशान किया जाता है। भवन का आकार कम करने का खेल किया जाता है। इससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। 
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निगम खजाने तक पहुंचे 7,41,525.89 रुपये 
हाउस टैक्स 13,86,340 रुपये निगम के कोष में जमा होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अधिकारियों ने भवन स्वामी से मिलीभगत कर 9 जनवरी 2019 को रसीद संख्या 042-1873 के अनुसार निगम खजाने में 7,41,525.89 रुपये ही जमा किए हैं। अब होटल के मालिक का नाम परिवर्तन कर दुर्गा हेबिटेट के मालिक अमित चांदना के नाम से 10 जून 2019 में जारी किए गए 2019-20 के हाउस टैक्स बिल में पिछला कोई बकाया भवन स्वामी पर नहीं है।

कहां गए निगम के 6,44,815 रुपये 
निगम हाउस टैक्स के अधिकारियों द्वारा होटल पर 2018 में निकाले गए बकाया हाउस टैक्स और जमा कराए गए हाउस टैक्स की धनराशि से यह तो साफ है कि विभाग के अधिकारियों ने गोलमाल किया है। सीधे सीधे नगर निगम को 6 लाख 44 हजार 815 रुपये का चूना लगाया है। 

भवन की एआरबी में भी खेल 
हाउस टैक्स विभाग के अधिकारी और कर्मचारी एआरबी में भी खेल कर रहे हैं। पीटीआई संख्या 240002753 के बिल में 2011 से 2017 और 2019 में कई बार एक ही भवन की एआरबी, वार्षिक मूल्यांकन को बदलकर खेल किया गया। इससे निगम को नुकसान हुआ।

संज्ञान में नहीं है मामला
होटल हारमनी के हाउस टैक्स बिल का मामला संज्ञान में नहीं है। किसी नियम के तहत ही भवन स्वामी से कम हाउस टैक्स जमा कराया गया हो। दिखवाया जाएगा। - अवधेश कुमार, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी 

कराई जाएगी जांच
हाउस टैक्स की शिकायतें हमारे पास भी आती हैं। यदि एक ही भवन के टैक्स में निगम को कई लाख का नुकसान पहुंचाया गया है तो जांच कराई जाएगी। संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। - अमित सिंह, अपर नगरायुक्त।

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