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सेंट्रल मार्केट : हाईकोर्ट में खारिज हुई अवमानना याचिका

Thu, 03 Jul 2025 01:39 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Jul 2025 01:39 AM IST
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highcourt declined Central market issue
मेरठ। आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना की ओर से हाईकोर्ट कोर्ट ने सेंट्रल मार्केट के ध्वस्तीकरण के संबंध में डाली गई अवमानना याचिका को खारिज कर दिया गया। 17 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कॉम्पलेक्स 661/ 6 के मामले में ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं, लेकिन अभी तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की गई। इस पर आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना ने अवमानना याचिका हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए हैं, ऐसे में याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होनी चाहिए। लोकेश खुराना ने बताया कि अब 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई होगी। ब्यूरो
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