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Meerut News: अपंजीकृत अस्पतालों-चिकित्सकों पर स्वास्थ्य विभाग कसेगा शिकंजा
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मेरठ। जिले में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों और बिना डिग्री के प्रैक्टिस करने वाले अपंजीकृत डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग शिकंजा कसेगा। कानपुर में किडनी कांड के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। शहर और देहात के ऐसे अवैध क्लीनिक और नर्सिंग होम विभाग के रडार पर हैं।
विभाग को शिकायतें मिल रही थीं कि कई अस्पताल बिना वैध पंजीकरण के चल रहे हैं। वहां प्रशिक्षित कर्मचारियों के बजाय अप्रशिक्षित युवाओं से काम लिया जा रहा है। इन शिकायतों की जांच कराई जाएगी। जांच में सही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ ने बताया कि मानक पूरे न करने वाले या बिना पंजीकरण अस्पताल चलाने वालों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होगी। साथ ही एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। अपंजीकृत चिकित्सकों को मरीजों के जीवन से खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीमें ब्लॉक स्तर पर सर्वे कर रही हैं।
पंजीकरण और फायर एनओसी की सघन पड़ताल
सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने जानकारी दी कि अस्पतालों में पंजीकरण की सघन जांच की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी अस्पताल वैध रूप से पंजीकृत हों। इसके अतिरिक्त, तंग गलियों में संचालित अस्पतालों के पास फायर एनओसी है या नहीं इसकी भी पड़ताल होगी। मानक पूरे न करने वाले और अवैध क्लीनिक संचालकों पर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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विभाग को शिकायतें मिल रही थीं कि कई अस्पताल बिना वैध पंजीकरण के चल रहे हैं। वहां प्रशिक्षित कर्मचारियों के बजाय अप्रशिक्षित युवाओं से काम लिया जा रहा है। इन शिकायतों की जांच कराई जाएगी। जांच में सही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ ने बताया कि मानक पूरे न करने वाले या बिना पंजीकरण अस्पताल चलाने वालों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होगी। साथ ही एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। अपंजीकृत चिकित्सकों को मरीजों के जीवन से खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीमें ब्लॉक स्तर पर सर्वे कर रही हैं।
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पंजीकरण और फायर एनओसी की सघन पड़ताल
सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने जानकारी दी कि अस्पतालों में पंजीकरण की सघन जांच की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी अस्पताल वैध रूप से पंजीकृत हों। इसके अतिरिक्त, तंग गलियों में संचालित अस्पतालों के पास फायर एनओसी है या नहीं इसकी भी पड़ताल होगी। मानक पूरे न करने वाले और अवैध क्लीनिक संचालकों पर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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