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जिमखाना मैदान : सुप्रीम कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा निगम
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मेरठ। जिमखाना की अरबों रुपये की संपत्ति के मालिकाना हक की लड़ाई सुप्रीमकोर्ट तक पहुंच गई। निगम अधिकारियों का दावा है कि बच्चा पार्क, लेडीज पार्क और जिमखाना मैदान की प्रॉपर्टी 100 साल से लीज पर है। उसका किराया निगम लेता है। संपत्ति के मालिक नवाब हैं, जो बंटवारे के दौरान परिवार सहित पाकिस्तान चले गए थे। उक्त संपत्ति का मालिकाना हक नियमानुसार सरकार के पास चला जाएगा, जिसे नगर निगम ही संवारेगा।
अपर नगर आयुक्त ममता मालवीय का कहना है कि जिमखाना की संपत्ति पर नगर निगम काबिज है। सन 1911 में मेरठ नगर पालिका ने नवाब साहब से लीज पर यह संपत्ति ली थी। नवाब परिवार सहित पाकिस्तान चले गए, इसका रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में है। लीज पर रहते यह संपत्ति परिवर्तित नहीं हो सकती थी और न ही किसी अन्य को बेचा जा सकता था। जिन दस लोगों ने संपत्ति पर अपना मालिकाना हक जताया है, उन्होंने नगर निगम को कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं दिए है। यह मामला सुप्रीमकोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी नगर निगम लगातार पैरोकारी कर रहा है। नगर निगम ने इस संपत्ति पर अपना हक जताते हुए कोर्ट के कुछ साक्ष्य दिए और अन्य कलक्ट्रेट स्थित रिकॉर्ड रूम से खंगाले जा रहे है। बृहस्पतिवार को भी रिकॉर्ड रूम में जिमखाना की संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला गया है।
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अपर नगर आयुक्त ममता मालवीय का कहना है कि जिमखाना की संपत्ति पर नगर निगम काबिज है। सन 1911 में मेरठ नगर पालिका ने नवाब साहब से लीज पर यह संपत्ति ली थी। नवाब परिवार सहित पाकिस्तान चले गए, इसका रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में है। लीज पर रहते यह संपत्ति परिवर्तित नहीं हो सकती थी और न ही किसी अन्य को बेचा जा सकता था। जिन दस लोगों ने संपत्ति पर अपना मालिकाना हक जताया है, उन्होंने नगर निगम को कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं दिए है। यह मामला सुप्रीमकोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी नगर निगम लगातार पैरोकारी कर रहा है। नगर निगम ने इस संपत्ति पर अपना हक जताते हुए कोर्ट के कुछ साक्ष्य दिए और अन्य कलक्ट्रेट स्थित रिकॉर्ड रूम से खंगाले जा रहे है। बृहस्पतिवार को भी रिकॉर्ड रूम में जिमखाना की संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला गया है।
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