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31 अक्तूबर तक भर सकेंगे जीएसटीआर-4
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31 अक्तूबर तक भर सकेंगे जीएसटीआर-4
- आठ हजार व्यापारियों को मिलेगी राहत, अभी तक 31 अगस्त थी आखिरी तारीख
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। व्यापारी अब 31 अक्तूबर तक जीएसटीआर-4 भर सकेंगे। इससे करीब आठ हजार व्यापारियों को राहत मिलेगी।
जीएसटी के अंतर्गत जिन व्यापारियों ने समाधान योजना में भाग लिया हुआ है, उनके लिए वर्ष 2019-20 का वार्षिक विवरण जीएसटीआर-4 भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2020 निर्धारित की गई थी। व्यापारियों के लिए पार्टी बार और टैक्स स्लैब के अनुसार खरीदे गए माल का विवरण देने में अत्यंत परेशानी के चलते हजारों व्यापारी जीएसटीआर-4 जमा नहीं कर सके। विशेष रूप से किराना, मेडिकल और जनरल गुड्स से संबंधित रिटेल दुकानदार, जो इसमें शामिल होते हैं, उनके बिलों की संख्या काफी अधिक होती है। ऐसी अवस्था में विवरण तैयार करने में कठिनाई हो रही है। अब अगर सरकार तारीख नहीं बढ़ाती है तो व्यापारियों को देरी से फार्म जमा करने पर प्रतिदिन के हिसाब से 200 रुपये विलंब शुल्क जमा करना पड़ेगा। मेरठ टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री संजीव गुप्ता (एडवोकेट) ने बताया कि केंद्रीय सरकार द्वारा जीएसटीआर-4 की तारीख बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर दी है। इससे व्यापारियों को राहत मिलेगी। एसजीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त संपूर्णानंद पांडे ने बताया कि जीएसटी की धारा 44 के अनुसार वार्षिक रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर अधिसूचित है, अभी तक जीएसटीआर-4 2019-20 के लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त निर्धारित थी।
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- आठ हजार व्यापारियों को मिलेगी राहत, अभी तक 31 अगस्त थी आखिरी तारीख
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। व्यापारी अब 31 अक्तूबर तक जीएसटीआर-4 भर सकेंगे। इससे करीब आठ हजार व्यापारियों को राहत मिलेगी।
जीएसटी के अंतर्गत जिन व्यापारियों ने समाधान योजना में भाग लिया हुआ है, उनके लिए वर्ष 2019-20 का वार्षिक विवरण जीएसटीआर-4 भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2020 निर्धारित की गई थी। व्यापारियों के लिए पार्टी बार और टैक्स स्लैब के अनुसार खरीदे गए माल का विवरण देने में अत्यंत परेशानी के चलते हजारों व्यापारी जीएसटीआर-4 जमा नहीं कर सके। विशेष रूप से किराना, मेडिकल और जनरल गुड्स से संबंधित रिटेल दुकानदार, जो इसमें शामिल होते हैं, उनके बिलों की संख्या काफी अधिक होती है। ऐसी अवस्था में विवरण तैयार करने में कठिनाई हो रही है। अब अगर सरकार तारीख नहीं बढ़ाती है तो व्यापारियों को देरी से फार्म जमा करने पर प्रतिदिन के हिसाब से 200 रुपये विलंब शुल्क जमा करना पड़ेगा। मेरठ टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री संजीव गुप्ता (एडवोकेट) ने बताया कि केंद्रीय सरकार द्वारा जीएसटीआर-4 की तारीख बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर दी है। इससे व्यापारियों को राहत मिलेगी। एसजीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त संपूर्णानंद पांडे ने बताया कि जीएसटी की धारा 44 के अनुसार वार्षिक रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर अधिसूचित है, अभी तक जीएसटीआर-4 2019-20 के लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त निर्धारित थी।