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गोविंदा और जैकी श्रॉफ को देना होगा जुर्माना, विज्ञापन मामले में पांच को ठहराया दोषी

Wed, 27 Nov 2019 01:21 AM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Wed, 27 Nov 2019 01:21 AM IST
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Govinda and Jackie Shroff fined after advertising oil case
गोविंदा और जैकी श्रॉफ - फोटो : Social Media

दर्द निवारक तेल का विज्ञापन करने के मामले में उपभोक्ता प्रतितोष फोरम द्वारा बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और जैकी श्रॉफ सहित तेल कंपनी और वितरण समेत पांच विपक्षियों को दोषी ठहराया गया है। फोरम के आदेश पर जुर्माने की रकम 15 दिसंबर तक अदा करनी होगी। 

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मुजफ्फरनगर शहर के दक्षिणी सिविल लाईन्स निवासी अधिवक्ता ब्रजभूषण अग्रवाल ने वर्ष 2014 में अनुचित व्यापार प्रथा का आरोप लगाते हुए जिला उपभोक्ता प्रतितोष फोरम में दोनों अभिनेताओं गोविंदा और जैकी श्रॉफ के अलावा संधि सुधा दर्द निवारक तेल बनाने वाले कंपनी सप्तऋषि आयुर्वेद इंदौर, टेलीमार्ट शापिंग नेटवर्ट और यहां गोल मार्केट की मैक्स कम्युनिकेशन के खिलाफ 1.93 लाख रुपये व्यय आदि दिलाने का यह वाद दायर किया था। 
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बताया था कि उन्होंने वर्ष 2012 में विज्ञापन देखकर संधि सुधा एवं ज्वाइंट्स पैन रिलीफ तेल मंगवाया था, मगर गारंटी के बावजूद उन्हें आराम नहीं मिला। जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक पीड़ा हुई। इस तेल का विज्ञापन बॉलीवुड के दोनों अभिनेताओं गोविंदा और जैकी श्रॉफ ने किया था।

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ब्रजभूषण अग्रवाल के अधिवक्ता अभिनव अग्रवाल ने बताया कि वाद की सुनवाई के दौरान दोनों अभिनेताओं गोविंदा और जैकी श्रॉफ को दो बार नोटिस तामील कराए गए, मगर वो फोरम के समक्ष अपना पक्ष नहीं रख सके। फोरम के अध्यक्ष लुकमानुल हक और सदस्य बबीता देवी ने दर्द निवारक तेल निर्माता कंपनी, विज्ञापन करने वाले दोनों अभिनेता गोविंदा और जैकी श्रॉफ आदि सभी पांचों प्रतिवादी को अनुचित व्यापार प्रथा का दोषी माना। फोरम ने एक माह में वाद दायर करने के समय से सालाना नौ प्रतिशत ब्याज की दर से 26,710 रुपये वापस करें। 

अधिवक्ता अभिनव अग्रवाल ने बताया कि यह रुपये 15 दिसंबर तक अदा करने के आदेश फोरम ने दिए हैं। उन्होंने बताया कि यदि इस अवधि में पीड़ित उपभोक्ता को रुपये नहीं मिले तो फोरम में भुगतान दिलाने को अर्जी दायर की जाएगी। तब सालाना 12 प्रतिशत ब्याज की दर से रुपये अदा करने होंगे।

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