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Meerut News: मंडल में 43 क्रय केंद्रों पर होगी धान की सरकारी खरीद
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सहारनपुर। मूल्य समर्थन योजना के तहत धान की सरकारी खरीद के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंडल में 43 क्रय केंद्रों पर रविवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोड़कर सरकारी धान खरीद की जाएगी। सरकार ने कॉमन/मोटा धान की का मूल्य 2183 रुपये और ग्रेड-ए धान का मूल्य 2203 रुपये प्रति क्विंटल घोषित कर रखा है।
किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के उद्देश्य से धान की सरकारी खरीद कराई जाती है। इन क्रय केंद्रों पर सामान्य एवं ग्रेड वन धान की खरीद होती है। जबकि बासमती धान को स्थानीय व्यापारियों के साथ ही मंडी में आढ़त पर बेचा जाता है। संभागीय खाद्य नियंत्रक आशीष कुमार ने बताया कि मंडल में धान की सरकारी खरीद के लिए 43 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन क्रय केंद्रों पर धान खरीद के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। धान खरीद बेचने के लिए किसान खाद्य विभाग के पोर्टल https://fcs.up.gov.in पर अपना पंजीकरण कराते हुए संबंधित स्तर से सत्यापन की कार्यवाही करा लें। क्रय केंद्रों पर बेचने के धान सूखा हुआ एवं मानकों के अनुरूप हो।
- ये हैं मानक
संघटक अधिकतम सीमा
विजातीय पदार्थ अकार्बनिक 01 प्रतिशत
विजातीय पदार्थ कार्बिनिक 01 प्रतिशत
क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित एवं घुने हुए दाने 05 प्रतिशत
अपरिपक्व, संकुचित एवं सिकुड़े दाने 03 प्रतिशत
अधोमानक प्रजाति का अपमिश्रण 06 प्रतिशत
नमी 17 प्रतिशत
- नोट : खाद्य विभाग के अनुसार
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किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के उद्देश्य से धान की सरकारी खरीद कराई जाती है। इन क्रय केंद्रों पर सामान्य एवं ग्रेड वन धान की खरीद होती है। जबकि बासमती धान को स्थानीय व्यापारियों के साथ ही मंडी में आढ़त पर बेचा जाता है। संभागीय खाद्य नियंत्रक आशीष कुमार ने बताया कि मंडल में धान की सरकारी खरीद के लिए 43 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन क्रय केंद्रों पर धान खरीद के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। धान खरीद बेचने के लिए किसान खाद्य विभाग के पोर्टल https://fcs.up.gov.in पर अपना पंजीकरण कराते हुए संबंधित स्तर से सत्यापन की कार्यवाही करा लें। क्रय केंद्रों पर बेचने के धान सूखा हुआ एवं मानकों के अनुरूप हो।
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- ये हैं मानक
संघटक अधिकतम सीमा
विजातीय पदार्थ अकार्बनिक 01 प्रतिशत
विजातीय पदार्थ कार्बिनिक 01 प्रतिशत
क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित एवं घुने हुए दाने 05 प्रतिशत
अपरिपक्व, संकुचित एवं सिकुड़े दाने 03 प्रतिशत
अधोमानक प्रजाति का अपमिश्रण 06 प्रतिशत
नमी 17 प्रतिशत
- नोट : खाद्य विभाग के अनुसार