फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Four-year sentence for man who committed an obscene act with a minor and assaulted her mother.

Meerut News: नाबालिग से अश्लीलता, मां से मारपीट करने वाले को चार साल की सजा

Sat, 04 Jul 2026 11:03 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 04 Jul 2026 11:03 PM IST
विज्ञापन
Four-year sentence for man who committed an obscene act with a minor and assaulted her mother.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मेरठ। अपर जिला पोक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या दो रीमा मल्होत्रा ने अनुज को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उसे नाबालिग से अश्लीलता और उसकी मां से मारपीट का दोषी पाया गया। अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सरकारी वकील के अनुसार, किशोरी के पिता ने 7 अक्तूबर 2018 को पल्लवपुरम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी बेटी घर से घेर में जा रही थी जब आरोपी अनुज ने उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता ने अपनी मां को बताया, तो अनुज ने मां के साथ भी मारपीट की। शनिवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अनुज को दोषी पाया।
विज्ञापन

-----------
दो पिता के नाम प्रयोग करने वाले आरोपी को मिली जमानत
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। अपने नाम में पिता के दो अलग-अलग नाम प्रयोग करने के आरोपी प्रताप सिंह को अदालत से जमानत मिल गई है। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने एक लाख रुपये के जमानती व बंधक पत्र पर उसे रिहा करने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

मुंडाली थाना क्षेत्र के सिसौली गांव निवासी प्रताप सिंह पर योगेश कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि प्रताप सिंह ने फौज में नौकरी पाने के लिए वीर सिंह को पिता दर्शाया। वहीं, संपत्तियों में अधिकार और सरकारी सुविधाएं लेने के लिए तेजपाल को पिता बताया। फौज से रिटायर होने के बाद उसने कृषि भूमि में तेजपाल सिंह के स्थान पर अपना नाम दर्ज करा लिया। इस तरह उसने सरकारी सुविधाओं का भी लाभ उठाया।
-------------

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed