{"_id":"6541536102d1a179d60885f7","slug":"farmers-should-not-burn-crop-residues-make-them-aware-na-news-c-30-1-smrt1052-12352-2023-11-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Meerut News: फसल अवशेष न जलाएं किसान, जागरूक करें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Meerut News: फसल अवशेष न जलाएं किसान, जागरूक करें
Wed, 01 Nov 2023 12:50 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
Updated Wed, 01 Nov 2023 12:50 AM IST
विज्ञापन
सहारनपुर। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने किसानों से फसल अवशेष नहीं जलाने का आह्वान किया है। उन्होंने सभी तहसीलदारों और उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारियों को अपने क्षेत्र में किसानों को इस बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में अब तक फसल अवशेष जलाने की आठ घटनाएं हुई हैं। इनमें तहसील नकुड़ में छह, रामपुर मनिहारान और सदर में एक-एक घटनाएं शामिल हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन किसानों के यहां फसल अवशेष जलाने की घटनाओं की पुष्टि हुई है, वहां निर्धारित प्रक्रिया के साथ अर्थदंड लगाए और उसकी वसूली कराएं। उप निदेशक कृषि डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि फसल अवशेष जलाने पर दो एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2500 रुपये, दो से पांच एकड़ क्षेत्र के लिए 5000 रुपये एवं पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15000 तक अर्थदंड लगाया जाएगा।
विज्ञापन
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में अब तक फसल अवशेष जलाने की आठ घटनाएं हुई हैं। इनमें तहसील नकुड़ में छह, रामपुर मनिहारान और सदर में एक-एक घटनाएं शामिल हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन किसानों के यहां फसल अवशेष जलाने की घटनाओं की पुष्टि हुई है, वहां निर्धारित प्रक्रिया के साथ अर्थदंड लगाए और उसकी वसूली कराएं। उप निदेशक कृषि डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि फसल अवशेष जलाने पर दो एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2500 रुपये, दो से पांच एकड़ क्षेत्र के लिए 5000 रुपये एवं पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15000 तक अर्थदंड लगाया जाएगा।
विज्ञापन