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खुशखबर: अब अपनी मर्जी से फसल बीमा ले सकते है किसान, 24 जुलाई तक बैंक को देनी होगी सूचना
Sun, 12 Jul 2020 09:53 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
Published by: Dimple Sirohi
Updated Sun, 12 Jul 2020 09:53 PM IST
सार
- किसानों की मांग को देखते हुए सरकार ने किया व्यवस्था में बदलाव
- 24 जुलाई तक बैंक को लिखित में देनी होगी इसकी सूचना
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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विस्तार
सरकार ने केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) लेने वाले किसानों के लिए फसल का बीमा कराना अनिवार्य कर दिया था। मगर, अब किसान अपनी मर्जी से फसल का बीमा ले सकेंगे।
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फसल का बीमा न लेने वाले किसानों को 24 जुलाई तक बैंक शाखा में लिखित रुप में इसके बारे में अवगत कराना होगा, ताकि उनके खाते से फसल बीमा का प्रीमियम न काटा जाए। बैंक शाखा में अवगत न कराने पर शाखा किसान के खाते से प्रीमियम की राशि स्वत: काट लेगी।
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जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार ने किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की थी। साथ ही केसीसी लेने वाले किसानों के लिए फसल बीमा जरूरी कर दिया गया था।
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केसीसी लेने के बाद किसान के खाते से स्वत: ही प्रीमियम की राशि कट जाती थी। किसान पिछले काफी समय से उनकी इच्छा के अनुसार फसल का बीमा कराने की मांग कर रहे थे। इस मांग को देखते हुए शासन ने फसल बीमा किसान की मर्जी के आधार पर करने के निर्देश दिए है।
फसल का बीमा न कराने वाले किसानों को 24 जुलाई तक अपनी बैंक शाखा में लिखित रुप में इसके बारे में अवगत कराना होगा। शाखा को अवगत न कराने की दशा में किसानों के खातों से प्रीमियम की राशि काट ली जाएगी। इसके अलावा गैर ऋणी किसान कॉमन सर्विस सेंटर, बैंक, एजेंट अथवा बीमा पोर्टल के माध्यम से फसल का बीमा करा सकते है।
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