{"_id":"5e3f1dce8ebc3ee617715cc9","slug":"farmers-likes-electric-departmaent-yojna-aasan-kist-kithor-news-mrt4679861157","type":"story","status":"publish","title_hn":"किसानों को भा रही विद्युत विभाग की आसान किस्त योजना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
किसानों को भा रही विद्युत विभाग की आसान किस्त योजना
विज्ञापन
खरखौदा(मेरठ)। निजी नलकूप श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता व एक से चार किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विद्युत निगम ने किसान आसान किस्त योजना व आसान किस्त योजना चलाई हुई है। इसमें दोनों उपभोक्ता 29 फरवरी तक अपना पंजीकरण कराकर 31 दिसंबर 2019 के बकाए पर सरचार्ज से छुटकारा पा सकते हैं।
निजी नलकूप के विद्युत उपभोक्ताओं से बकाए की वसूली करने के लिए प्रदेश सरकार ने किसान आसान किस्त योजना चला रखी है। पहले यह योजना 11 नवंबर से 31 जनवरी तक थी, लेकिन निगम ने योजना का समय बढ़ाकर 29 फरवरी कर दिया है। इस योजना का लाभ पाने के लिए उपभोक्ताओं को अपने मूल बकाए को छह किस्तों में जमा कराने की सुविधा मिलेगी। पंजीकरण में मूल बकाए की पांच प्रतिशत धनराशि व 1500 रुपये के साथ प्रतिमाह का बिल भी जमा कराना होगा। यदि किन्ही कारणों से किसी माह किस्त छूट जाती है तो उपभोक्ता को अगले माह दोनों माह का बिल व दोनों माह की किस्त जमा करानी होगी। यदि दो से अधिक किस्त छूटती है और उपभोक्ता जमा नहीं करा पाता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं एक किलोवाट से चार किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शनों के 10 अक्तूबर 2019 तक के बकाए को लेकर आसान किस्त योजना चलाई जा रही है। इसमें नगर क्षेत्र में 12 ग्रामीण क्षेत्र में 24 किस्तों में उपभोक्ता अपना बकाया जमा करा सकता है। इस योजना में भी उपभोक्ता को पूरी किस्त जमा कराने के बाद ही लाभ मिल पाएगा। योजना से विद्युत निगम को भी लाभ मिला रहा है। खरखौदा विद्युत उपखंड क्षेत्र के 75 प्रतिशत उपभोक्ता इन दोनों योजनाओं का लाभ ले चुके हैं। विद्युत निगम भी अपना बकाया वसूल चुका है।
विज्ञापन
निजी नलकूप के विद्युत उपभोक्ताओं से बकाए की वसूली करने के लिए प्रदेश सरकार ने किसान आसान किस्त योजना चला रखी है। पहले यह योजना 11 नवंबर से 31 जनवरी तक थी, लेकिन निगम ने योजना का समय बढ़ाकर 29 फरवरी कर दिया है। इस योजना का लाभ पाने के लिए उपभोक्ताओं को अपने मूल बकाए को छह किस्तों में जमा कराने की सुविधा मिलेगी। पंजीकरण में मूल बकाए की पांच प्रतिशत धनराशि व 1500 रुपये के साथ प्रतिमाह का बिल भी जमा कराना होगा। यदि किन्ही कारणों से किसी माह किस्त छूट जाती है तो उपभोक्ता को अगले माह दोनों माह का बिल व दोनों माह की किस्त जमा करानी होगी। यदि दो से अधिक किस्त छूटती है और उपभोक्ता जमा नहीं करा पाता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं एक किलोवाट से चार किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शनों के 10 अक्तूबर 2019 तक के बकाए को लेकर आसान किस्त योजना चलाई जा रही है। इसमें नगर क्षेत्र में 12 ग्रामीण क्षेत्र में 24 किस्तों में उपभोक्ता अपना बकाया जमा करा सकता है। इस योजना में भी उपभोक्ता को पूरी किस्त जमा कराने के बाद ही लाभ मिल पाएगा। योजना से विद्युत निगम को भी लाभ मिला रहा है। खरखौदा विद्युत उपखंड क्षेत्र के 75 प्रतिशत उपभोक्ता इन दोनों योजनाओं का लाभ ले चुके हैं। विद्युत निगम भी अपना बकाया वसूल चुका है।
विज्ञापन