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Meerut News: गन्ना पर्चियों में भूतपूर्व सैनिकों को दी जाएगी प्राथमिकता
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गन्ना विभाग ने 20 प्रतिशत सैनिक कोटा लागू किया, एक जनवरी से लागू होगी व्यवस्था
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। गन्ना विभाग की ओर से गन्ना आपूर्ति व्यवस्था में नवीन गन्ना सट्टा नीति को लागू कर दिया गया है। प्रभारी उप गन्ना आयुक्त बीके पटेल ने बताया कि कुल निर्धारित गन्ना पर्चियों में भूतपूर्व सैनिकों, सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कुल निर्धारित गन्ना पर्चियों में 20 प्रतिशत तक सैनिक कोटा लागू किया जा रहा है। यह एक जनवरी से लागू हो जाएगा।
इस नीति के अंतर्गत मेरठ परिक्षेत्र में गन्ना आपूर्ति प्रणाली में सैनिक कोटा लागू करते हुए गन्ना पर्चियों के निर्गमन में विशेष प्राथमिकता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य राष्ट्रहित में सेवा देने वाले वर्ग के प्रति राज्य सरकार की संवेदनशीलता को व्यवहारिक धरातल पर स्थापित करना है। सैनिक कोटा के अंतर्गत पात्र कृषक सदस्यों को उनकी कुल निर्धारित गन्ना पर्चियां अपेक्षाकृत कम पक्षों में उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उन्हें शीघ्र गन्ना आपूर्ति का लाभ प्राप्त हो सके। इस व्यवस्था में यदि किसी पात्र सैनिक अथवा भूतपूर्व सैनिक के नाम भूमि अभिलेखों में सट्टा दर्ज नहीं है, लेकिन उनके माता और पिता के नाम सट्टा दर्ज है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उन्हें भी इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जाएगा।
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मेरठ। गन्ना विभाग की ओर से गन्ना आपूर्ति व्यवस्था में नवीन गन्ना सट्टा नीति को लागू कर दिया गया है। प्रभारी उप गन्ना आयुक्त बीके पटेल ने बताया कि कुल निर्धारित गन्ना पर्चियों में भूतपूर्व सैनिकों, सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कुल निर्धारित गन्ना पर्चियों में 20 प्रतिशत तक सैनिक कोटा लागू किया जा रहा है। यह एक जनवरी से लागू हो जाएगा।
इस नीति के अंतर्गत मेरठ परिक्षेत्र में गन्ना आपूर्ति प्रणाली में सैनिक कोटा लागू करते हुए गन्ना पर्चियों के निर्गमन में विशेष प्राथमिकता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य राष्ट्रहित में सेवा देने वाले वर्ग के प्रति राज्य सरकार की संवेदनशीलता को व्यवहारिक धरातल पर स्थापित करना है। सैनिक कोटा के अंतर्गत पात्र कृषक सदस्यों को उनकी कुल निर्धारित गन्ना पर्चियां अपेक्षाकृत कम पक्षों में उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उन्हें शीघ्र गन्ना आपूर्ति का लाभ प्राप्त हो सके। इस व्यवस्था में यदि किसी पात्र सैनिक अथवा भूतपूर्व सैनिक के नाम भूमि अभिलेखों में सट्टा दर्ज नहीं है, लेकिन उनके माता और पिता के नाम सट्टा दर्ज है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उन्हें भी इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जाएगा।
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