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मेरठ: हाईकोर्ट के आदेश के बाद सील तोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी, मौके पर पहुंचीं ईओ; संपत्ति के दस्तावेज
Tue, 29 Sep 2026 11:57 AM IST
Dimple Sirohi
जेपी शर्मा, अमर उजाला, मेरठ
जेपी शर्मा, अमर उजाला, मेरठ
Published by: Dimple Sirohi
Updated Tue, 29 Sep 2026 11:57 AM IST
सार
हस्तिनापुर में विवादित संपत्ति की सील तोड़कर तीन दुकानों पर कब्जे के प्रयास के मामले में नगर पंचायत की ईओ ने मौके पर पहुंचकर जांच की और चेतावनी दी।
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क्षेत्र में जांच करने पहुंची ईओ
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हस्तिनापुर कस्बे के मुख्य मार्ग स्थित विवादित संपत्ति की तीन दुकानों पर लगी सील तोड़कर कब्जे के प्रयास के मामले में सोमवार को नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी पूजा सिंह मौके पर पहुंचीं। उन्होंने लोगों को हाईकोर्ट की अनुमति के बिना दुकानों के ताले खोलने या संपत्ति की स्थिति बदलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
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डेढ़ साल पहले सील की गई थीं दुकानें
बताया गया कि करीब डेढ़ वर्ष पूर्व तहसील प्रशासन, नगर पंचायत और थाना पुलिस की मौजूदगी में विवादित संपत्ति की तीन दुकानों को सील किया गया था। शनिवार देर रात तीनों दुकानों पर लगे सीलयुक्त तालों को कथित तौर पर कटर से काट दिया गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ।
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नगर पंचायत ने दोबारा लगाए ताले
जानकारी मिलने पर नगर पंचायत की टीम मौके पर पहुंची और दुकानों पर अपने ताले लगा दिए। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बाद एडीएम प्रशासन/एडीएम ई विजय वर्धन तोमर ने नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी को संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
मौके पर पहुंचीं ईओ, दस्तावेजों की जांच
सोमवार को ईओ पूजा सिंह मौके पर पहुंचीं। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को स्पष्ट चेतावनी दी कि हाईकोर्ट की अनुमति के बिना दुकानों के ताले खोलने या संपत्ति की स्थिति बदलने का प्रयास किया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईओ ने संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की।
जानकारी मिलने पर नगर पंचायत की टीम मौके पर पहुंची और दुकानों पर अपने ताले लगा दिए। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बाद एडीएम प्रशासन/एडीएम ई विजय वर्धन तोमर ने नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी को संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
मौके पर पहुंचीं ईओ, दस्तावेजों की जांच
सोमवार को ईओ पूजा सिंह मौके पर पहुंचीं। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को स्पष्ट चेतावनी दी कि हाईकोर्ट की अनुमति के बिना दुकानों के ताले खोलने या संपत्ति की स्थिति बदलने का प्रयास किया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईओ ने संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की।
क्षेत्र में जांच करने पहुंची ईओ
- फोटो : अमर उजाला
फैसला आने तक यथास्थिति रखने के निर्देश
ईओ पूजा सिंह ने बताया कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। न्यायालय का फैसला आने तक संपत्ति की स्थिति यथावत रखी जाएगी। बिना न्यायालय की अनुमति के किसी को भी ताले खोलने या कब्जे का प्रयास करने की अनुमति नहीं है।
हालांकि, सोमवार तक ईओ की ओर से थाने में कोई तहरीर नहीं दी गई थी। एसडीएम संतोष कुमार ने बताया कि मामले में अधिशासी अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
ईओ पूजा सिंह ने बताया कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। न्यायालय का फैसला आने तक संपत्ति की स्थिति यथावत रखी जाएगी। बिना न्यायालय की अनुमति के किसी को भी ताले खोलने या कब्जे का प्रयास करने की अनुमति नहीं है।
हालांकि, सोमवार तक ईओ की ओर से थाने में कोई तहरीर नहीं दी गई थी। एसडीएम संतोष कुमार ने बताया कि मामले में अधिशासी अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।