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डॉ. राकेश कुमार शर्मा पर विवि ले निर्णय
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डॉ. राकेश कुमार शर्मा पर विवि ले निर्णय
मेरठ। सीसीएसयू कैंपस में शिक्षा विभाग के एसो.प्रो. डॉ. राकेश कुमार शर्मा द्वारा पीजी स्तर की कक्षाओं को पढ़ाने के मामले में राजभवन ने अपना फैसला सुना दिया है। राजभवन ने डॉ. राकेश कुमार शर्मा को नियमानुसार पीजी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए अयोग्य माना है। राजभवन ने माना है कि पीजी स्तर की कक्षाओं में पढ़ाने की अनिवार्य अर्हताएं डॉ. शर्मा के पास नहीं हैं। अत: कुलपति, डॉ. शर्मा द्वारा नियमों के विपरीत ली जा रही पीजी कक्षाओं के खिलाफ कार्रवाई कर राजभवन को सूचित करे।
लगभग तीन सालों से डॉ. राकेश कुमार शर्मा के खिलाफ हुई इस शिकायत की जांच चल रही थी। मेरठ कॉलेज की एसो.प्रो. डॉ. मंजू गुप्ता ने डॉ. शर्मा के नियमों के विपरीत कक्षाएं लेने की शिकायत राजभवन में की थी।
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मेरठ। सीसीएसयू कैंपस में शिक्षा विभाग के एसो.प्रो. डॉ. राकेश कुमार शर्मा द्वारा पीजी स्तर की कक्षाओं को पढ़ाने के मामले में राजभवन ने अपना फैसला सुना दिया है। राजभवन ने डॉ. राकेश कुमार शर्मा को नियमानुसार पीजी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए अयोग्य माना है। राजभवन ने माना है कि पीजी स्तर की कक्षाओं में पढ़ाने की अनिवार्य अर्हताएं डॉ. शर्मा के पास नहीं हैं। अत: कुलपति, डॉ. शर्मा द्वारा नियमों के विपरीत ली जा रही पीजी कक्षाओं के खिलाफ कार्रवाई कर राजभवन को सूचित करे।
लगभग तीन सालों से डॉ. राकेश कुमार शर्मा के खिलाफ हुई इस शिकायत की जांच चल रही थी। मेरठ कॉलेज की एसो.प्रो. डॉ. मंजू गुप्ता ने डॉ. शर्मा के नियमों के विपरीत कक्षाएं लेने की शिकायत राजभवन में की थी।
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