Meerut: डीएम बोले- दुहैंडी पर जनपद में नहीं होगी मदिरा, बीयर और भांग की बिक्री, दिए सख्त निर्देश
Meerut News : मेरठ में डीएम दीपक मीणा ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दुहैंडी पर जनपद में मदिरा, बीयर और भांग की बिक्री नहीं होगी।
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उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में 25 मार्च 2024 (रंग वाले दिन/दुल्हैंडी) को देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, भांग व स्प्रिट आदि के थोक/फुटकर बिक्री की समस्त दुकानें पूरे दिन तक बंद रखी जाएंगी।
जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होली के पर्व के अवसर पर लोकहित में शांति व्यवस्था कायम रखने की दृष्टि से 25 मार्च 2024 (रंग वाले दिन/दुल्हैंडी) को जनपद में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, भांग व स्प्रिट आदि के थोक/फुटकर बिक्री की समस्त दुकानें बंद रखी जाएंगी।
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इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में शराब बेचने वाले संस्थान/आसवनियों/यवासवनियों में आने/जाने वाले परेषणों पर पूर्णतः रोक रहेगी। उक्त बंदी के लिए अनुज्ञापी किसी प्रकार के प्रतिकर या भुगतान के दावे का हकदार नहीं होगा।
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