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Meerut News: जिलाधिकारी को कृषक पी जी कालेज का प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया
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संवाद न्यूज एजेंसी
मवाना। प्रदेश के संयुक्त सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने अपने आदेश में मेरठ के जिलाधिकारी को कृषक पीजी काॅलेज का पुन: प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दिए हैं।
संयुक्त सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि कृषक पीजी कालेज के प्रबंध तंत्र को पृथक करते हुए उक्त महाविद्यालय में किसी वैध प्रबंध समिति के अनुमोदित होने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी को प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त पूर्व में किया गया था। कालातंर में चौ. चरण सिंह विश्व विद्यालय के पत्र 15 सितंबर 24 व 25 सितंबर 24 द्वारा प्रबंध समिति को 26 मार्च 24 से 25 मार्च 27 तक अनुमोदन प्रदान किया गया। जिसके बाद प्रबंध समिति द्वारा महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया गया।
चौ. चरण सिंह विश्व विद्यालय के पत्र 15 सितंबर 24 व 25 सितंबर 24 के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिका अजीत सिंह बनाम उप्र. राज्य व अन्य योजित की गई। जिसमें न्यायालय ने विश्वविद्यालय के पत्र 15 सितंबर 24 व 25 सितंबर 24 को स्टे कर दिया। प्रबंध समिति द्वारा उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल अपील को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए जाने के कारण शासन कार्यालय से 19 जनवरी 24 जिसके द्वारा महाविद्यालय में जिलाधिकारी मेरठ को प्राधिकृत नियुक्त किया गया था, पुन: प्रभावी हो गया है। प्राधिकृत नियंत्रक का कार्यभार पुन: ग्रहण करते हुए शासन को अवगत कराएं।
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मवाना। प्रदेश के संयुक्त सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने अपने आदेश में मेरठ के जिलाधिकारी को कृषक पीजी काॅलेज का पुन: प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दिए हैं।
संयुक्त सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि कृषक पीजी कालेज के प्रबंध तंत्र को पृथक करते हुए उक्त महाविद्यालय में किसी वैध प्रबंध समिति के अनुमोदित होने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी को प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त पूर्व में किया गया था। कालातंर में चौ. चरण सिंह विश्व विद्यालय के पत्र 15 सितंबर 24 व 25 सितंबर 24 द्वारा प्रबंध समिति को 26 मार्च 24 से 25 मार्च 27 तक अनुमोदन प्रदान किया गया। जिसके बाद प्रबंध समिति द्वारा महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया गया।
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चौ. चरण सिंह विश्व विद्यालय के पत्र 15 सितंबर 24 व 25 सितंबर 24 के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिका अजीत सिंह बनाम उप्र. राज्य व अन्य योजित की गई। जिसमें न्यायालय ने विश्वविद्यालय के पत्र 15 सितंबर 24 व 25 सितंबर 24 को स्टे कर दिया। प्रबंध समिति द्वारा उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल अपील को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए जाने के कारण शासन कार्यालय से 19 जनवरी 24 जिसके द्वारा महाविद्यालय में जिलाधिकारी मेरठ को प्राधिकृत नियुक्त किया गया था, पुन: प्रभावी हो गया है। प्राधिकृत नियंत्रक का कार्यभार पुन: ग्रहण करते हुए शासन को अवगत कराएं।
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