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दुष्कर्म मामला: पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के बेटे को नहीं मिली जमानत, होटल में छात्रा से की थी दरिंदगी

Fri, 29 Sep 2023 07:44 PM IST
अनुज कुमार माई सिटी रिपोर्टर, मेरठ
माई सिटी रिपोर्टर, मेरठ Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 29 Sep 2023 07:44 PM IST
सार

पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के बेटे दानिश की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में अभी दानिश जेल में बंद है। होटल क्रोम में अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म का आरोप लगा है। 

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Danish Akhlaq bail plea has been rejected delhi rape case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिल्ली की छात्रा से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो के मामले में पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के बेटे दानिश अखलाक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शुक्रवार को जिला जज रजत सिंह जैन ने दानिश अखलाक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दानिश एक महीने से जेल में बंद है। 

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दिल्ली की छात्रा से किया था दुष्कर्म
दिल्ली निवासी बीए की छात्रा ने पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के बेटे दानिश पर 22 अगस्त को दिल्ली रोड स्थित होटल क्रोम में शराब पीकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया था। छात्रा के मुताबिक, दानिश ने खुद को अविवाहित बताते हुए इंस्टाग्राम पर उससे दोस्ती की थी। इसके बाद वो उससे मिलने के लिए दिल्ली के हौजखास स्थित एक रेस्टोरेंट में मिला। फिर उसने होटल क्रोम में बुलाकर उसके साथ जबरन संबंध बनाए।
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एसएसपी के निर्देश पर इस मामले में 26 अगस्त को परतापुर थाने में दानिश के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था। 27 अगस्त को पुलिस ने दानिश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। 
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पीड़िता ने दर्ज कराए थे बयान
इसके बाद पुलिस ने छात्रा के 164 के बयान दर्ज कराए थे, जिसमें उसने अपने साथ हुई दरिंदगी बयां की थी। पुलिस ने इस मामले में सारे साक्ष्य जुटाकर मजबूत चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने चार्जशीट में मजबूत साक्ष्य शामिल किए थे। छात्रा ने दिल्ली में साकेत से ओला कैब बुक की थी। पुलिस ने उसके चालक के बयान दर्ज किए। काशी टोल प्लाजा से लिए गए कैब के फोटो और होटल क्रोम के बाहर लगे कैमरे में कैद कैब की फोटो को भी चार्जशीट का हिस्सा बनाया। 


होटल क्रोम में बिना आईडी के कमरा देने और रजिस्टर में एंट्री नहीं करने और सीसीटीवी की फुटेज गायब करने के मामले में होटल प्रबंधन की लापरवाही को भी शामिल किया गया। दानिश और छात्रा के मोबाइल की सीडीआर और होटल की लोकेशन को भी सबूत के तौर पर शामिल किया। शुक्रवार को दानिश अखलाक की जमानत याचिका पर जिला जज रजत सिंह जैन ने सुनवाई की। जिला जज ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब दानिश को हाईकोर्ट में याचिका देनी होगी।

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