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मैं 32 बरस की... तू 18 बरस का... थाने में हंगामा

Fri, 17 May 2019 04:02 AM IST
Gaurav sharma न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Gaurav sharma Updated Fri, 17 May 2019 04:02 AM IST
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I have 32 years ... you are 18 years old ... a ruckus in the police station
आरोपी छात्र - फोटो : अमर उजाला
मेरठ में दो बच्चों की मां अपने प्रेमी दसवीं के छात्र से शादी की जिद पर अड़ गई। छात्र ने कभी ‘हां’ कभी ‘ना’ की, तो उसके खिलाफ मेडिकल थाने में तहरीर दे दी। दोनों पक्षों में थाने में खूब हंगामा हुआ, लेकिन महिला शादी करने या फिर छात्र को जेल भेजने की जिद पर अड़ी रही। पुलिस की जांच में पता चला कि दोनों के बीच एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है।
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पुलिस के अनुसार, मेडिकल थाना क्षेत्र की एक कालोनी निवासी 32 वर्षीय महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी कालोनी का ही एक युवक उससे आएदिन छेड़छाड़ करता है। महिला की शादी को 12 साल हो गए हैं और उसके दो बच्चे हैं। पति ड्राइवर है। पुलिस ने उक्त युवक को उठा लिया। युवक ने बताया कि उसकी उम्र 18 साल है और वह गढ़ रोड स्थित एक विद्यालय में कक्षा दस में पढ़ता है। पुलिस को कुछ शक हुआ तो उसने दोनों से अलग-अलग पूछताछ की। जांच में सामने आया कि दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा है। महिला भी छात्र से शादी करना चाहती है। जानकारी मिलने पर दोनों के परिजन थाने पहुंच गए। थाने में हंगामा होने लगा। महिला ने साफ कहा कि छात्र घर में घुसकर उसकी आबरू लूटने की कोशिश कर चुका है। या तो वह उससे शादी करेगा, या फिर गिरफ्तार करके जेल भेजो। छात्र की मां ने थाने में महिला को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन वह जिद पर अड़ी रही। पुलिस ने देर रात तक युवक को हिरासत में ले रखा था।
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जेल मत मत भिजवाओ, शादी कर लूंगा
थाने में छात्र ने पुलिस से कहा कि वह महिला से शादी करने के लिए तैयार है, उसे जेल मत भेजो। शाम को भी छात्र की मां महिला के घर पहुंची और तहरीर वापस लेने और जिद छोड़ देने की मांग, लेकिन महिला नहीं मानी।
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तीन दिन पहले भी हुई थी पंचायत
पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों में तीन दिन पहले भी कालोनी में पंचायत हुई थी। महिला ने प्रेमी के साथ शादी करने की बात कही थी। उस समय छात्र का कहना था कि महिला के दो बच्चे हैं, वह कैसे शादी कर ले। इसके अलावा अभी महिला ने पति से तलाक भी नहीं लिया है।

वकीलों की राय
हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार, शादी के लिए युवक का 21 वर्ष का होना अनिवार्य है। अगर इससे पहले शादी की जाती है, तो वह गैरकानूनी मानी जाएगी। दोनों पक्षों पर कार्रवाई की जा सकती है।
- अमित दीक्षित, वरिष्ठ अधिवक्ता

कानून के मुताबिक शादी करने की उम्र लड़की के लिए 18 साल और लड़के के लिए 21 साल तय है। इससे कम उम्र में यदि कोई भी विवाह करता है तो वह अवैधानिक माना जाएगा। -  राहुल गोयल, एडवोकेट


वर्जन
महिला और छात्र के बीच प्रेम प्रसंग का मामला है। दोनों ने एक-दूसरे से शादी करने की बात पुलिस के सामने कही। बाद में महिला ने छात्र पर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर तहरीर भी दी। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। - कैलाश चंद, एसओ मेडिकल
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