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डॉ शालिनी मर्डर केस में हवाई साबित हुए दावे
ब्यूरो/अमर उजाला, मेरठ
Updated Tue, 08 Sep 2015 02:12 AM IST
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डॉक्टर शालिनी की हत्या के मामले में पुलिस आठ दिन में लंबे चौड़े दावे करने के अलावा एक कदम भी नहीं चली। पुलिस न तो आरोपी डॉ. विशाल को गिरफ्तार कर सकी और न ही बिसरा रिपोर्ट मंगवा सकी। सोमवार को आगरा और दिल्ली से पुलिस खाली हाथ ही लौटी। इस सनसनीखेज और गंभीर प्रकरण में भी पुलिस अधिकारियों के तमाम दावे हवा-हवाई ही साबित हो रहे हैं।
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विगत 30 अगस्त को डॉक्टर शालिनी को गंभीर हालत में डॉक्टर विशाल जसवंत राय अस्पताल में भर्ती कराकर फरार हो गया था। डॉक्टर विशाल अपनी मां को साथ लेकर भागा हुआ है। पुलिस तभी से उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास करने के दावे करती आ रही है। यह भी दावा किया गया कि डॉ. शालिनी की बिसरा रिपोर्ट भी आगरा से जल्द मंगवाई जा रही है। सोमवार को यह सच सामने आया कि इस गंभीर प्रकरण पर पुलिस अफसर केवल दावों के बल पर ही मामला टालते आ रहे हैं।
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सूत्रों की मानें तो आरोपी डॉ. विशाल फरार होने से पहले पूरा मामला मैनेज करके गया था। जिसके चलते सदर बाजार थाना पुलिस ने उसको भागने का पूरा मौका दिया। बता दें कि एसएसपी डीसी दूबे ने कहा था कि बिसरा रिपोर्ट लेकर भेजा गया सिपाही तीन दिन में वापस लौटेगा। सोमवार को सिपाही वापस लौटा, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई। वहीं, आरोपी डॉ. विशाल की तलाश में दिल्ली भेजी गई पुलिस टीम भी खाली हाथ लौट आई। चौतरफा दबाव पड़ने पर पुलिस अफसरों ने डॉ. विशाल के मकान में सर्च वारंट लेकर तलाशी कर सुबूत जुटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसमें भी कुछ हासिल नहीं हुआ। पुलिस की कार्रवाई को लेकर पीड़ित परिवार में आक्रोश है।
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पति और सास के खिलाफ गैर जमानती वारंट
मेरठ। डॉ. शालिनी हत्याकांड में अभियुक्त पति डॉ. विशाल आर्य और डॉ. शालिनी की सास वीना आर्य के खिलाफ न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरेश चंद्र ने सोमवार को गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। गौरतलब है कि डॉ. शालिनी की हत्या के बाद से दोनों अभियुक्त फरार चल रहे हैं। पुलिस ने दावा किया कि दबिश के दौरान दोनों आरोपी अपने घर नही मिले और न ही दोनों अभियुक्त का कोई सरेंडर प्रार्थनापत्र न्यायालय में लंबित है। यह भी पता चला कि हाईकोर्ट से भी कोई स्टे ऑर्डर जारी किया गया है। इन आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त पति व सास के खिलाफ दहेज मांगने, प्रताड़ित करने, हत्या करने, धमकी देने संबंधी धाराओं में गैर जमानती वारंट जारी कर दिए।